महिला से छेडछाड़ करने वाले आरेापी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
विदिशा। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी गोविंदास आर्य ने बताया की घटना दिनांक 07.11.2014 को सुबह करीब 8 बजे की फरियादी घर से निस्तार करने गांव के बहार गई थी। निस्तार से पहले अभियुक्त आया और उसका बुरी नियत से बांया हाथ पकड़ लिया तथा मना करने पर ताकत से दूसरा हाथ पकड़ लिया, जमीन पर पटक दिया और जबरदस्ती करने लगा और ब्लाउज फाड़ दिया, चिल्लाने पर अभियुक्त भागने लगा। चिल्लाने पर आये और उन्होनें घटना देखी थीं, घर आकर पति को सारी घटना बताई इसके बाद अभियोक्त्री ने आरक्षी केन्द्र सिटी बासौदा में उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 885/14 धारा 354 भादवि0 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।
न्यायालय में विचारण उपरांत आरोपी को निर्णय दिनांक 02.03.2020 माननीय न्यायालय श्रीमती सपना शर्मा जेएमएफसी गंजबासौदा के द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर आरोपी चरण सिंह निवासी नेगमा, पिपरिया, गंजबासौदा को धारा 354 भा0द0वि0 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त घटना की पैरवी श्री गोविद दास आर्य एडीपीओ गंजबासौदा के द्वारा की गयी।
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