कालोनी के नाम पर खेत में अवैध रूप से प्लाट काटकर बैचने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

बड़वानी। न्यायालय  न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय सेधवा जफर खान द्वारा अवैध काॅलोनी में प्लाॅट काटकर बेचने वाले आरोपी महेन्द्र पिता मदनलाल निवासी  सेंधवा जिला बड़वानी कि धारा 420 भादवि एवं म.प्र. पंचायत राज अधिनियम ग्राम स्वराज की धारा 61 (घ) के तहत आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। 

  अभियोजन मीडिया प्रभारी  कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 07.08.2012 से 17.12.2020 तक की है। आरोपी महेन्द्र पिता मदनलाल ने देवदर्शन काॅलोनी सेंधवा में काॅलोनी वासियों को आवश्यक मूलभूल सुविधाए उपलब्ध कराने का आश्वासन देकर प्लाॅट विक्रय किये थे। आरोपी ने काॅलोनी वासियों को बिजली, पानी आदि की सुविधाये  नहीं दी जिससे काॅलोनी वासियों बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा आरोपी अपने द्वारा दिये गये आश्वासन से भी वह मुकर गया तथा काॅलोनी वासियों के साथ धोखाधड़ी कर उनके साथ छल किया गया है  आरोपी महेन्द्र द्वारा विक्रय की गई रजिस्ट्रियों में भी काॅलोनी का नाम दर्ज नहीं किया गया है तथा कृषि भूमियों का विक्रय किया गया है जिससे काॅलोनी वासियों द्वारा बनाए गए मकान अवैध कालोनी में बनाए गए प्रतीत होते हैै।समस्त काॅलोनीवासियों ने आरोपी महेन्द्र पिता मदनलाल के खिलाफ थाना सेंधवा शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पूलिस ने  आरोपी के खिलाफ धारा 420 भादवि एवं म.प्र. पंचायत राज अधिनियम ग्राम स्वराज की धारा 61 (घ) में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।आरोपी गुल मोहम्मद पिता पीर मोहम्मद पहले से ही जेल में है। 

      आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर  राजमलसिंह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा आपत्ति की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया।         

नाबालिक पत्नी के साथ संबंध बनाने वाले आरोपी पति की जमानत निरस्त

बड़वानी। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी राकेश कुमार सोनी  द्वारा  नाबालिक से शादी कर संबंध बनाने वाले आरोपी संदीप पिता मंसुखभाई सोंलकी सवरकुण्डा जिला अमरेली गुजरात, की  धारा 363,366,376,376(2)(एन) भादवि एंव 5/6एल पाक्सो एक्ट में  अभियोजन की दलील पर जमानत आवेदन निरस्त किया गयी। अभियोजन की ओर से पैरवी दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गयी। 

  अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 03.12.2020 को आरोपी संदीप पिता मंसुखभाई सोलंकी ने पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ गुजरात ले जाकर राम मंदिर में विवाह कर लिया।विवाह के समय पीडिता नाबालिक थी तथा उसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण  नही की थी।पीडिता  के परिजनो को पता चलने पर उन्होने अंजड़ थाने में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्व करवायी।आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।            

        आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर  दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

 

                                                                            

                                               

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