पूर्व रंजिश के कारण महिला की हत्या कारित करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि दिनांक 13.02.2021 को श्री विकासचंद्र मिश्रा, न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. अंबेडकर नगर, जिला इंदौर द्वारा थाना किशनगंज के अपराध क्रमांक 661/2017 में निर्णय पारित करते हुये आरोपी जितेन्द्र पिता बिहारीलाल आयु 35 वर्ष निवासी- 35 गरीब नवाज कॉलोनी छोटा बांगडरा इंदौर को धारा 302 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर 06 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताये जाने का भी आदेश दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता अपर लोक अभियोजक श्री आनंद नेमा एवं सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी श्री उमेशचंद्र कुशवाह द्वारा की गई।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया जो कि रिश्ते में मृतका की बुआ है के द्वारा थाना किशनगंज में इस आशय से सूचना दी गई कि घटना दिनांक को जब वह मृतका निवासी- कोरी मोहल््ला सांतेर के घर पहुंची तो कई बार दरवाजा खटखटाने तथा आवाज लगाने के उपरांत भी दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा चूकि बाहर से बंद था जिसे बाहर से खोले जाने पर अंदर जाकर देखा गया तो उसकी भतीजी मूतका सीमा मृत अवस्था में फर्श पर बिछे गद्दे पर पडी हुई थी तथा उसके शरीर में कान के नीचे, दाहिने कान पर व मुंह गर्दन पर चोट के निशान थे तथा कारपेट पर खून फैला हुआ था तथा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या कारित किया जाना स्पष्ट हो रहा था। फरियादिया की उक्त सूचना पर से पुलिस द्वारा घटना स्थल पर जाकर मर्ग कायम किया गया । गहन जांच पश्चात हत्या किये जाने का संदेह होने से अज्ञात व्यक्त्िा के विरूद्ध धारा 302 भादवि अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद विवेचना तथा अनुसंधान करने के उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया तथा आज दिनांक को माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास से दंडित किया गया।
चोरी एवं धोखाधडी करने वाले आरोपियों को हुआ 3-3 वर्ष का कारावास
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि दिनांक 15.02.2021 को न्यायालय सुश्री रूपल गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देपालपुर जिला इंदौर द्वारा थाना बेटमा के अपराध क्रमांक 389/2010 में निर्णय पारित करते हुये आरोपीगण अनिल कंजर पिता पर्वत उम्र 40 वर्ष, पंवार पिता रामरत्न उम्र 70 वर्ष को धारा 379, 420 भादवि के अंतर्गत प्रत्येक को 03-03 वर्ष का कारावास एवं धारा 419 एवं 120-बी भादवि के अंतर्गत प्रत्येक को 02-02 वर्ष का कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर 15-15 दिवस का अतिरिक्त कारावास पृथक से भुगताये जाने का भी आदेश दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहा. जिला लोक अभियेाजन अधिकारी श्री शिवनाथ सिंह मावई द्वारा की गई।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.10.2010 को फरियादी ने थाने आकर रिपोर्ट की सूरत से दिनांक 13.10.2010 को रेडिमेट कपडों की गठान भरकर इंदौर के लिये रवाना हुआ, धार रोड से आते समय झलारा फाटे के पास रोड खराब होने से ट्रक धीमा होने से एक मोटर साईकिल पीछे से आती दिखी बेटमा बस स्टेण्ड पर जॉच करने पर ट्रक की त्रिपाल कटी होना एवं कपडों की दो गठान चोरी हो गई जिसकी सूचना सेठ सुरेश अ्ग्रवाल को फोन पर दी और बेटमा थाना पहुचकर उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई, विवेचना के दौरान आईसर क्रमांक एमपी 09 जीएफ 1206 से पॉंच-छ लोगों के द्वारा उक्त माल ले जाने की जानकारी मिलने पर आरोपीगण को गिरफतार कर विवेचना उपरान्त चालान देपालपुर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, इसी दौरान आरोपीगण की जमानत झूठे दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त करने एवं षडयंत्र पूर्वक प्रतिरूपण से धोखाधडी का अपराध घटित होना पाये जाने से मामले में धारा 419, 420, 120-बी भादवि का इजाफा किया गया जिस पर पूरक चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिस पर आज दिनांक को माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को उक्त दण्ड से दंडित किया गया।
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