आदेश की अवहेलना कर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले आरोपी को न्यायालय ने जुर्माने से किया दंडित
विदिशा। माननीय श्रीमान अभिजीत सिंह जेएमएफसी द्वारा आरोपी कमरूउद्दीन खां उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बवचिया अंतर्गत थाना शमशाबाद जिला विदिशा को धारा 184, 112/183, 179(1) मोटर यान अधिनियम में कुल 7000/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती सपना दुबे ने घटना के संबंध में बताया कि, दिनांक 07.02.2021 को वाहन चैकिंग के दौरान नेपाल सिंह चंदेल द्वारा जब पिकअप वाहन जिसका नंबर एम0पी0-40-एल0ए0-2196 को रोकने का आदेश दिया तब आरोपी कमरूउद्दीन द्वारा आदेश की अवहेलना की गई एवं खतरनाक एवं तेज गति से वाहन चलाना पाया गया जिस पर से पुलिस के द्वारा इस्तगासा क्रमांक 1/2021 अंतर्गत धारा 184, 112/183, 179(1) मोटर यान अधिनियम में न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। न्यायालय के द्वारा आरेापी को धारा 184, 112/183, 179(1) मोटर यान अधिनियम में कुल 7000/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया।
शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती सपना दुबे के द्वारा की गई।
मारपीट करने वाले आरोपीगणों को 300/-रूपये जुर्माना व न्यायालय उठने तक की सजा
विदिशा। माननीय न्यायालय वीरेन्द्र वर्मा जेएमएफसी विदिशा द्वारा आरोपीगण कमल सिंह, लालाराम, लखन एवं नेतराम को न्यायालय उठने तक की सजा और 300 रूपए अर्थदण्ड के साथ दंडित किया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सतीश गौतम ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि, धटना दिनांक 03.05.2015 ग्राम पचोड़ा फरियादी श्याम लाल विश्वकर्मा शाम को 07ः00 बजे अपने धर जा रहा था तभी आरोपीगण कमल सिंह, लालाराम, लखन, नेतराम ने पुरानी रंजिश को लेकर फरियादी को देखकर मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरेापीगणों ने फरियादी के साथ लात घूसों से मारपीट करना शुरू कर दिया जिससे फरियादी के दाएं पैर में, कमर में व हाथ में चोट आई। बीच-बचाव गांव के महेंद्र ने की थी। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना कुरवाई में की थी। कुरवाई पुलिस द्वारा आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 200/2015 धारा 294, 323, 506/34 भादवि का मामला पंजीबद्ध चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया।
माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगणों को धारा 323 भादवि में दोषी पाते हुए 300/-रूपये जुर्माना व न्यायालय तक की सजा से दंडित किया है। उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सतीश गौतम द्वारा की गई।
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