अवैध गौवंश परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध पुलिस की बड़ी कार्यवाही
10 पीकअप वाहन सहित 22 आरोपियों को किया गिरफ्तार
खरगोन। चैनपुर पुलिस द्वारा अवैध गौवंश परिहवनकर्ताओं के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए 10 पीकअप वाहन सहित 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 फरवरी को चैनपुर थाने में पुलिस मुखबीर द्वारा सुचना मिली की पशुओं का अवैध रुप से परिवहन करने के लिए 8-10 पीकअप वाहन में भरकर महाराष्ट्र की ओर ले जा रहे है। मुखबीर की सुचना पर उपनिरीक्षक सुदर्शन कुमार के नेतृत्व मे टीम का गठन किया गया। मुखबीर द्वारा बताए स्थान हैलापड़ावा फाटा ग्राम हैलापडावा, पाडल्या फाटे, गाडग्याम फाटे, धुपी फाटे से पीकअप वाहन थोड़ी-थोड़ी देरी के अंतराल में फाटे के पास आई, जिन्हें रोककर चेक किया गया। इस दौरान पीकअप क्रमांक एमपी-10-जी-0348 व एमपी-10-जी-2264, क्रमांक एमपी-10-जी-0530 व एमपी-10-जी-1497 में 2-2 बैल, एमपी-09-जीएफ-0943 व एमपी-46-जी-0338 में 3-3 बैल, एमपी-10-जी-2156 व एमपी-10-जी-3034 में 4-4 केडे़, एमपी-09-जीएच-1095 में 3 केडे, एमपी-10-जी-0417 में 7 केडे ठुस-ठुस कर भरकर महाराष्ट्र की ओर वध के लिए जा रहे थे।
इन 22 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार
प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहनों में बैठे व चालक सहित कुल 22 व्यक्तियों को पकड़ा, जिनके नाम पता पुछने पर ग्राम सतवाडा निवासी कमल पिता नंदलाल चौहान व विनोद पिता मनोहर, ग्राम मुडिया निवासी सुजान पिता कुटिया, पवन पिता सुमेरसिंग व सुरज पिता बदिया, डवाटिया निवासी सदासिंग पिता कलसिंग मोरे व दारासिंग पिता कलसिंग मोरे, ग्राम झुमकी निवासी वैरसिंग पिता बद्री व बद्री, उबदी थाना मेनगांव निवासी देवा पिता कृष्णालाल, मुकेश पिता गंगाराम, विनोद पिता गोकुल भालसे व अमित पिता परमानंद, नंदगांव थाना मेनगांव निवासी धर्मेंद्र पिता सुदामा, ग्राम रजुर थाना मेनगांव निवासी दीपक पिता शंकर पाटीदार, जिला अस्पताल धार रोड़ इंदौर निवासी रंजीत पिता अंतरसिंग, ग्राम जामली निवासी मदन पिता बंशीराम, काठियाबंधन निवासी कुवरसिंग पिता सौमा चौहान, ग्राम गुंजारी औंकारेश्वर निवासी महेश पिता भारत मकवाने, नवलपुरा बिस्टान निवासी दिनेश पिता मोतीलाल गांगले, इंदिरा नगर खरगोन निवासी दीपक पिता दिनेश कलमे एवं तितरानिया निवासी दिलीप पिता अजयसिंह जमरे बताया। इन्हें वापस थाना चैनपुर लेकर आए और गिरफ्तार किया।
आरोपियों के विरूद्ध पृथक-पृथक अपराध किया पंजीबद्ध
आरोपियों का कृत्य धारा 4,6,9 मप्र गौवंश प्रतिषेध अधिऩियम एवं 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम का पाए जाने से आरोपियों के विरूद्ध थाना चैनपुर पर पृथक-पृथक अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों से पुछताछ करते बताया कि इन बैलों को पीकअप में भरकर वध के लिए महाराष्ट्र ले जाया जाता है, जिस पर से आरोपियों के कब्जे से कुल 10 पीकअप कीमती 36 लाख रुपए सहित 14 बैल एवं 18 केडे कीमती 3 लाख 90 हजार रुपए कुल किमती 39 लाख 90 हजार मश्रुका को विधिवत जब्त किया गाया। कार्यवाही उपनिरीक्षक सुदर्शन कुमार, आर दीपक तोमर, रिपुसुधनसिंह, सुर्या रघुवंशी, मनीष पाठक, लोकेश वास्कले, सुमित, अजित वर्मा, अमित श्रीपाल, अभिलाष डोंगरे, मगन अलावा, विजेंद्र वास्केल का विशेष सराहनीय एवं महत्वपूर्ण योगदान रहा।
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