सरिया से हमला करने वाले आरोपी का जमानत खारिज कर भेजा जेल

खरगोन। अभियोजन कार्यालय भीकनगांव के सहायक मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सतिश सोलंकी ने बताया कि घटना दिनांक 30/01/2021 की है जब गोडिया पिता रावजी उम्र 16 वर्ष निवासी बडी, अपने भाई मंजु व मामा के लडके सुरेश के साथ शादी में से लौटकर अपने नये बन रहे मकान में सो गये थे। सुबह 9 बजे ग्राम बडी का नरसिंह पिता राजु सोलंकी वहां आया और घर में घुस कर फरियादी के सिर व बाएं हाथ की कोहनी पर लोहे की सरिया से मारा जिससे गोडिया के सिर से खुन निकलने लगा जिस संबंध में फरियादी द्वारा थाना चैनपुर पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नरसिंह द्वारा माननीय न्यायालय फरहान मसूद कुरैशी के न्यायालय में जमानत आवेदन लगाया था। अभियोजन अधिकारी श्री सतिश सोलंकी भीकनगांव द्वारा जमानत आवेदन खारिज के संबंध में तर्क रखा गया कि अपराध गंभीर प्रकृति का  है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों पर सहमत होते हुए जमानत निरस्त कर नरसिंह को जेल भेजा गया।

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