अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित
माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया
खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 12.01.2021 को आबकारी विभाग खरगोन को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम देवाडा रोड पर स्कूल फलिया में अवैध शराब का विक्रय किया जा रहा है। आबकारी विभाग खरगोन ने मुखबीर सूचना पर विश्वास कर उक्त स्थान पर पहुंच कर देखा तो दिनेश पिता मोहनसिंग के आधिपत्य में अवैध रूप से 10 पाव देशी प्लेेन मदिरा रखी हुई थी को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन के समक्ष प्रस्तुत किया जहां माननीय न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं रूपये 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी खरगोन एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा की गई।
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