लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
बड़वानी। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे द्वारा छेड़छाड़ करने के आरोप में आरोपी जितेन्द्र पिता रायसिंह निवासी खेतिया, जिला बडवानी की धारा 354 भादवि के तहत जमानत निरस्त कि गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 24.01.2021 को शाम करीब 4ः15 बजे फरियादीया अपनी छोटी बहन, मां एवं चाची के साथ खेतिया रोड़ पर घूमने जा रही थी तभी पीछे से एक बुलेट मोटर सायकिल चालक एकदम से फरियादीया के पास आया और बुरी नियत से उसे पीछे से कमर पर हाथ मारते हुये निकल गया। जब फरियादीया ने उस लड़के को देखा और पकड़ने की कोशिश की तब उस लड़के ने भागते समय पीछे देखा तो फरियादीया ने उसे पहचान लिया। वह खेतिया का जितेन्द्र चौहान था जिसे वो पहचानती थी वह पानसेमल अक्सर आता जाता रहता था जो खेतिया तरफ भाग गया। घटना उसकी छोटी बहन, मां और उसकी चाची ने देखी थी। बाद में घर आकर घटना के बारे के फरियादीया ने अपने पिता और चाचा को बताया। फरियादी की रिर्पोट पर से थाना पानसेमल द्वारा आरोपी के विरूध्द धारा 354 भादवि का अपराध पंजीबध किया गया।
गिरफतार आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत आवेदन पेश किया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खेतिया भारतसिंह कनेल द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति करने पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का आपराधिक कृत्य गंभीर प्रवृत्ति का होने से जमानत आवेदन पत्र निरस्त की गई ।
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