मोटर साइकिल से टक्कर मारने वाले आरोपी को न्यायालय ने दिया जुर्माना

विदिशा। माननीय न्यायालय श्रीमान पंकज भूटानी जेएमएससी द्वारा आरोपी राकेश उर्फ प्रवेन्द्र सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी डंगरवाडा जिला विदिशा को धारा 279, 337 भादवि में 2000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया।  

 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती गार्गी झा ने घटना के संबंध में बताया कि, थाना घटना दिनंाक 10.08.2018 को फरियादी का लड़का पवन मंदिर के सामने खेल रहा था कि मोटर साइकिल का चालक तेजी से चलाते हुए आया और बच्चे को टक्कर मार दिया। फरियादी एवं गांव के लोगों ने टक्कर मारने वाले मोटर साइकिल चालक को पकड़ लिया नाम पूछने पर चालक ने अपना नाम राकेश लोधी निवासी डांगरवाड़ा बताया। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना सिविल लाईन विदिशा में की थी। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी राकेश उर्फ प्रवेन्द्र को दोषी पाते हुए कुल 2000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया।


  

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