अवैध शराब बेंचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा और 850 रूपये जुर्माने से किया दण्डित

विदिशा। माननीय श्रीमान अभिजीत सिंह जेएमएफसी द्वारा आरोपी हरिसिंह आदिवासी पिता मोहन आदिवासी उम्र 42 वर्ष निवासी भियाखेड़ी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा व 850 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया।  

 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती सपना दुबे ने घटना के संबंध में बताया कि, थाना करारिया पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि भियाखेड़ी टपरो पर हरिसिंह आदिवासी अवैध शराब बेंच रहा है। सूचना पर हमराह स्टाफ लेकर जब मौके पर पहुॅचे तो देखा कि आरोपी हरिसिंह आदिवासी अपने घर के पीछे एक सफेद प्लास्टिक का थैला लिए खड़ा हुआ था। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा, आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी के थैले की तलाशी ली तो उसमें 17 क्वाटर देशी मदिरा मसाले के मिले। आरोपी से जब लाइसेंस के बारे में पूछा तो उसने लाइसेंस न होना बताया। आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम 34(1) का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। न्यायालय ने आरोपी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा व 850 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया।  

 शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती सपना दुबे के द्वारा की गई।

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