5 दिन में अंधे कत्ल की गुत्थी का खुलासा
प्रेसवार्ता कर दी जानकारी
खरगोन। बिस्टान थाना क्षेत्रांतर्गत हुए अंधे कत्ल की गुत्थी का पुलिस ने 5 दिन में खुलासा कर दिया हैं। गुरूवार को कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक शैलेंद्रसिंह चौहान ने प्रेसवार्ता कर इसकी जानकारी दी। 13 फरवरी को ग्राम बिस्टान के मेहरघट्टी निवासी रामा पिता नवलसिंह ने पुलिस थाना बिस्टान पर सूचना दी कि मृतक सुखराम का शव सेजला (यशवंतगढ़) सदु के खेत के पास तलाई की ढाल के नीचे पड़ा है। सुचना पर मर्ग कायम कर जांच मे लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक खऱगोन चौहान के निर्देशन में पुलिस टीम गठित की गई। टीम में बिस्टान थाना प्रभारी दिनेश सिंह कुशवाह, उनि अमित पंवार, आर भरत मिलन, हरिओम, आवेश, अशोक पाटीदार, मआर रोशनी परिहार व ब्रजलता शर्मा को शामिल कर मर्ग की बारिकी से जांच करने के निर्देश दिए। मर्ग जांच के दौरान घटनास्थल तालाब की ढ़लान के पास मृतक सुखराम का शव पडा पाया गया व गले में उसी के गमछे से गठान मारकर गला घोटकर हत्या करना प्रतित हुआ। मृतक सुखराम के शव की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें भी मृतक की मृत्यु गला घोंटने से होना पाया गया। प्रकरण में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 50/2021 धारा 302 भादवि का कायम कर अनुसंधान में लिया गया। पुलिस टीम द्वारा अनुसंधान में सूचनाएं संकलित की, जिसमें पाया गया कि मृतक सुखराम पिता नवलसिंह निवासी मेहरघट्टी की पत्नि गुड्डीबाई के रिश्ते में देवर कालु पिता गणपत निवासी मेहरघट्टी से अवैध संबंध के चलते सुखराम की हत्या की गई है।
सख्ती से पुछताछ करने पर बताई घटना
सूचना के आधार पर गुड्डीबाई पति सुखराम मानकर से सख्ती से पुछताछ करने पर बताया कि उसके रिश्ते में देवर कालु पिता गणपत मानकर निवासी मेहरघट्टी से अवैध संबंध थे। कालु के साथ पत्नि बनकर रहने के लिए पति सुखराम को रास्ते से हटाने के लिए गुड्डीबाई व उसके देवर कालु व कालु के दोस्त अनिल पिता उर्फ ठुलिया पिता चैनसिंह निवासी आगरबाई के साथ मिलकर 12 फरवरी को योजनानुसार गुड्डीबाई द्वारा सुखराम को ग्राम सेजला शराब पिलाने के लिए ले जाकर वापस सेजला से मेरघट्टी आते समय आरोपी कालु व अनिल ने कालु की मोटर साइकल से रैकी करते सुखराम व उसकी पत्नि के सेजला से मेरघट्टी जाने पर, दूसरे रास्ते से आरोपी कालु व अनिल ने सुनसान रास्ते पर पहले से जाकर सुखराम के वहां पहुंचते ही कालु व गुड्डीबाई ने सुखराम के साथ झुमाझटकी कर, गुड्डीबाई ने सुखराम के दोनों हाथ पकड़ लिए व कालु ने सुखराम के गले में पड़े गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी।
तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार
अनिल पुरी घटना में आने-जाने वालों पर नजर रखने के लिए चौकसी करता रहा। हत्या के बाद तीनों ने मिलकर मृतक सुखाराम की लाश उठाकर थोडी दूरी पर सेजला (यशवंतगढ़) सदु के खेत के पास तलाई की ढाल के नीचे फेंक दी। प्रेसवार्ता में पुलिस अधीक्षक चौहान ने बताया कि कार्यवाही में गुड्डीबाई पति सुखराम, कालू पिता गणपत एवं अनिल उर्फ ठुलिया पिता चैनसिंह को गिरफ्तार किया गया।
फरार आरोपी पर 5 हजार रूपए का इनाम घोषित
खरगोन। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्रसिंह चौहान ने फरार आरोपी पर 5 हजार रूपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 नवंबर 2019 को रसगांगली थाना भगवानपुरा निवासी हाल मांगरूल रोड़ खरगोन फरियादी ने खरगोन थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि उनकी 13 वर्षीय लड़की 7 नवंबर 2019 की रात्रि में 8.30 बजे घर से बिना बताएं कहीं चली गई। उसे आसपास व रिश्तेदारों के यहां भी तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। शंका है कि उसके मिथुन पिता छगन निवासी भैंसावाद थाना बलकवाड़ा मेरी लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया है। फरियादी की सूचना पर थाना में अपराध क्रमांक 555/19 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया। प्रकरण अनुसंधान में अपहृता को 24 जनवरी 2021 को दस्तायाब कर कथन लेख बद्ध किए गए। अपहृता के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 366(क), 376, 376(2)(एन), 376(3)3 323, 344 भादवि एवं 5ए/6 पाक्सों एक्ट का ईजाफा किया गया। प्रकरण का अनुसंधान करते हुए अरोपी मिथुन घटना दिनांक से फरार है। पुलिस अधीक्षक चौहान ने कहा कि फरार आरोपी को बंदी बनवाने या सही सूचना देने वाले व्यक्ति को घोषित 5 हजार रूपए का इनाम दिया जाएगा।
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