मारपीट करने वाले आरोपीगणों को 400/-रूपये जुर्माना और न्यायालय उठने तक की सजा
विदिशा। श्री वीरेन्द्र वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरवाई द्वारा मारपीट करने वाले आरोपी मलखान सिंह और आजाद सिंह को 400/-रूपये और न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कुरवाई श्री सतीश गौतम के द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 01.06.2017 के ग्राम बेरखेड़ी कुरवाई में रात के करीब 9 बजे फरियादी दुकान पर बिंडल लेने गया था, तभी वहां पर गांव के मलखान सिंह और आजाद सिंह आये और पुरानी रंजिश केा लेकर फरियादी को अश्लील गालियां देनेे लगे। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपीगणों ने उसके साथ लात घूसों से मारपीट की। जिससे फरियादी के शरीर पर चोट आई। आरोपीगणों ने फरियादी को जान से मारने की धमकी दी। फरियादी कुरवाई थाने में आरोपीगणों के विरूद्ध रिपोर्ट लेख कराई। कुरवाई पुलिस ने आरोपीगणों के विरूद्ध अप. क्र. 192/17 धारा 294, 323, 506, 34 भादवि का मामला पंजीबद्ध किया और विवेचना पूर्ण कर पुलिस चालान न्यायालय में पेश किया।
माननीय न्यायालय ने आरोपीगणों को 323 में दोषसिद्धि पाया और आरोपीगणों को 400/- रूपये जुर्माना व न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सतीश गौतम ने की।
Comments
Post a Comment