अवैध हथियार रखने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रु जुर्माना
रायसेन। माननीय न्यायालयJMFCबरेली द्वारा आरोपी पर्वत सिलावट पिता छोटेलाल, उम्र 26 वर्ष निवासी सिलवाह थाना बरेली को आयुध अधिनियम की धारा 25,27 में दोषी पाते हुए दण्डित किया गया I
प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है किदिनांक 02-08-2012 को मुखबिर सूचना पर पुलिस द्वारा छिंद रोड मंदिर के पास घेराबंदी कर आरोपी पर्वत सिलावट को पकड़ कर तलाशी ली गई तब उसकी पेंट में कमर के पास एक लोहे का देसी कट्टा मिला जिसके समबन्ध में आरोपी के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे I
अवैध हथियार रखने के आरोप मेंथाना बरेली द्वारा आरोपी पर्वत सिलावट के विरुद्ध अपराध क्र. 344/2012 पंजीबद्ध कर अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया Iउक्त प्रकरण में दिनांक 13-02-2021को माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी पर्वत सिलावट पिता छोटेलाल को दोषी पाते हुये एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रुअर्थदण्ड से दण्डित किया गया I
अवैध हथियार रखने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
रायसेन। माननीय न्यायालय JMFCबरेली द्वाराआरोपी 1. दीनदयाल शर्मा उर्फ़ दीना उर्फ़ महाराज उर्फ़ दिनेश शर्मा पिता शंकरलाल शर्मा, उम्र 35 वर्ष,निवासी ग्राम गजन्दाको अवैध हथियार रखने के प्रकरण में जमानत आवेदन निरस्त कियाI
प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि दो बदमाश बारदात करने आ रहे है, जिन्हें घेराबन्दी कर पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया I उनमे से दीनदयाल के पास कमर में खुसा हुआ 315 बोर का कट्टा, नाल में एक राउंड तथा एक राउंड पेंट की बायीं जेब में रखे मिले जिनके सम्बन्ध में आरोपी के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था I थाना बाड़ीद्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 14/2021 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपियों को दिनांक 14-01-2021 को गिरफ्तार कर मान. न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था I आरोपी दीनदयाल द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसपर ADPO बरेली द्वारा आपत्ति की गईI
उभयपक्ष को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय JMFCबरेली द्वारा दिनांक 12-02-2021 को आरोपी दीनदयाल का जमानत आवेदन ख़ारिज किया गयाI
Comments
Post a Comment