अवयस्क के साथ खोटा काम करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा व 10 हजार रू. का अर्थदण्ड

माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट ) मण्डलेश्वर द्वारा नाबालिग के साथ खोटा काम करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा एवं 10 हजार रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया

खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 29 मार्च 2018 को पीडिता के परिवार वाले मजूदरी करने गये थे एवं पीडिता घर पर अकेली थी इसी मौके का फायदा उठाकर आरोपी राजेन्द्र पीडिता के घर आया और बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर पीडिता को अपने साथ पोरबंदर गुजरात ले गया और वहां उसके साथ जबरदस्ती बार-बार खोटा काम किया। उक्त घटना की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना मेनगांव द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) मण्ड‍लेश्वर द्वारा आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक मण्डलेश्वर प्रदीपसिंह अलावा द्वारा की गई।

अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित

माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया

खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 19.10.2020 को आबकारी विभाग खरगोन को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम बन्हेर में अवैध शराब का विक्रय किया जा रहा है। आबकारी विभाग खरगोन ने मुखबीर सूचना पर विश्वास कर उक्त स्थान पर पहुंच कर देखा तो अनिता पति मदन निवासी बन्हेर के आधिपत्य में एक केन रखी हुई थी जिसकी तलाशी ली तो केन में अवैध रूप से 08 लीटर हाथ भट्टी मदिरा भरी हुई थी। आबकारी विभाग खरगोन द्वारा आरोपिया के विरूद्ध आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्‍ट्रेट खरगोन के समक्ष प्रस्तुत किया जहां माननीय न्यायालय ने आरोपिया को न्यायालय उठने तक की सजा एवं रूपये 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी खरगोन एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा की गई।


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