पारदी गिरोह द्वारा घर में घुसकर हत्या सहित लूट एवं डकैती करने वाले आरोपियों को हुआ आजीवन कारावास
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय शाहाबुद्दीन हाशमी, 27 वें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर के समक्ष थाना जूनी इंदौर के सत्र प्र.क्र. 1166/2012 धारा 396, 412 ,120-बी भादवि में निर्णय पारित करते हुए आरोपी जीवा पिता शंभू सिंह पारदी उम्र निवासी- ग्राम कनेरा, जिला गुना एवं दूसरा आरोपी कालिया उर्फ कालीचरण पिता सागरमल उम्र 36 वर्ष निवासी- ग्राम खेजराचक जिला गुना को धारा 396, 120-बी भादवि में दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया एवं अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 10-10 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया गया व धारा 412 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 08-08 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री गोकुल सिंह सिसोदिया के द्वारा की गई। उनके द्वारा प्रकरण में सभी महत्वपूर्ण अभियेाजन साक्षियों के साक्ष्य अंकित करवाये जाकर तर्क एवं बहस एवं नवीन न्यायदृष्टांतों को पेश कर न्यायालय से आरोपियों को कठोर से कठोर दंड दिये जाने का निवेदन किया गया था। जिस पर से आज दिनांक को न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय पारित किया गया।
अभियेाजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 05.06.2012 को फरियादिया सरनजीत सिंह छावडा एवं उनके पति जसबीर सिंह निवासी खातीवाला टैंक इंदौर खाना खाकर सो गये थे। रात्रि 03:30 बजे चार बदमाश उनके बेड रूम में घुस आये और उनके पति को सिर में बेट मारा जिससे वह बेहोश हो गये फिर फरियादियो को भी बे्ट सिर पर मारा जिससे वह चिल्लाई तो बदमाशों ने चुन्नी सी हाथ पैर बांध दिये और एक बदमाश ने पीठ पर घुटना रख दिया और एक बदमाश ने कान में पहने हुये डायमंड टॉप्स, हाथों में पहने हुए कडे और दो अगुठियां निकाल ली, उसके बाद घर में रखी अलमारी से गहने एवं नकदी निकाल लिये फिर आरोपीगण आपस में कहने लगे कि '' होई गयो- होई गयो'' कहते हुये बाहर जाने लगे उसके बाद फरियादिया चोर–चोर का हल्ला करते हुए बाहर आई तो चारों बदमाश सिल्वर रंग की स्कोडा कार क्रमांक एम पी 2792 में बैठकर भाग गये। उसके बाद जेठ दलजीत के आने पर घटना सुनाई और पति को चौइथराम अस्पताल लेकर गये जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना जूनी इंदौर पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिस पर से उपरोक्त दो आरोपियों के विरूद्ध आज न्यायालय ने निर्णय पारित किया। पूर्व में प्रकरण के अन्य आरोपियों को वर्ष 2013 में सजा हो चुकी है।
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