लूट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

रायसेन। माननीय न्यायालय JMFCबरेली द्वाराआरोपी अकरम अली उर्फ़ छुट्लीपिता असल अली, उम्र-30 वर्ष, निवासी चैनपुरा को लूट करने के प्रकरण मेंजमानत आवेदन निरस्त किया गयाI

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना बाड़ी में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि घटना दिनांक 30-08-2020 को के शाम करीब 5 बजे अपने घर से पारतलाई उधार के 20000 रूपये देंने मोटरसाइकल से जा रहा था तभी केवलारी नाला के पास एक लड़के ने हाथ में रखा डंडा फेक कर मारा जो मेरे सीधे हाथ में आकर लगा जिससे मोटरसाइकल अनबैलेंस होकर मै गिर गया I फिर उस लड़के ने पास आकर लात घूसों से मारा और मेरे पास रखे रूपये और अन्य कागजाद छीन कर उसकी मोटरसाइकल से चैनपुर तरफ भाग गया I फरियादी की शिकायत पर थाना बाड़ी द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 245/2020 धारा394 भा.द.वि.पंजीबद्ध कर आरोपी को दिनांक 14-01-2021 को गिरफ्तार कर मान. न्यायालय के समक्ष पेश किया तथा आरोपी द्वारा जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसपर ADPO बरेली द्वारा आपत्ति की गई I

अवैध हथियार रखने वाले आरोपीगण को जेल भेजा

रायसेन। माननीय न्यायालय JMFCबरेली द्वाराआरोपी 1. दीनदयाल शर्मा उर्फ़ दीना उर्फ़ महाराज उर्फ़ दिनेश शर्मा पिता शंकरलाल शर्मा, उम्र 35 वर्ष,निवासी ग्राम गजन्दा, 2. फिरोज खान उर्फ़ फिरोज लाला पिता खान शरद, उम्र-48 वर्ष, निवासीनूरपुरा सिलवानी को अवैध हथियार रखने के प्रकरण मेंजेल भेजाI

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि दो बदमाश बारदात करने आ रहे है, जिन्हें घेराबन्दी कर पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया I उनमे से दीनदयाल के पास कमर में खुसा हुआ 315 बोर का कट्टा, नाल में एक राउंड तथा एक राउंड पेंट की बायीं जेब में रखे मिले जिनके सम्बन्ध में आरोपी के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था Iथाना बाड़ीद्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 14/2021 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपियों को दिनांक 14-01-2021 को गिरफ्तार कर मान. न्यायालय के समक्ष पेश किया तथाआरोपी फिरोज द्वारा जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसपर ADPO बरेली द्वारा आपत्ति की गई I

उभयपक्ष को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय JMFCबरेली द्वारा दिनांक 14-01-2021 को आरोपी फिरोज का जमानत आवेदन ख़ारिज कर दोनों आरोपीगण कोजेल भेजाI



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