डंडे से मारपीट करने वाले आरेापी की जमानत निरस्त की गई
विदिशा। माननीय न्यायालय श्रीमान दिलीप पाटिल जेएमएफसी सिरोंज ने आरोपी कल्याण सिंह की जमानत याचिका निरस्त कर जेल भेजा।
एडीपीओ श्री मनीष वर्मा द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 14/12 /2020 रात करीब 10ः00 बजे ग्राम बरेज में फरियादी धारू सिंह गांव के मंदिर में बैठा था भजन कीर्तन चल रहे थे तभी आरोपी कल्याण सिंह राजपूत आया और फरियादी को अश्लील गालियां देने लगा और अपने हाथ में लिए डंडा से फरियादी धारू सिंह निवासी ग्राम बरेज के साथ मारपीट करने लगा। जिससे फरियादी धारू सिंह के सर के दाहिनी तरफ चोट आकर और खून निकलने लगा। मंदिर में उपस्थित नथन पाल व बाल किशन पाल व अन्य उपस्थित लोगों ने बीच-बचाव किया। फरियादी अपने बेटे धर्मेंद्र के साथ घटना की रिपोर्ट करने थाना पथरिया गया फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना पथरिया मैं आरोपी कल्याण सिंह के विरुद्ध अपराध क्रमांक 165/20 धारा 294, 323 भा.द.वि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान फरियादी धारू सिंह राजपूत का मेडिकल करवाया गया था जिसमें सर पर आई चोट डॉक्टर साहब द्वारा हार्ड एंड शापं गीवियस इन नेचर लेख की गई थी। जिस पर से धारा 324 ,326 भा.द.वि का इजाफा किया गया। आज दिनांक को आरोपी की ओर से जमानत आवेदन माननीय न्यायालय श्रीमान दिलीप पाटिल जे.एम.एफ.सी सेकंड सिरोंज में पेश किया गया जिसका घोर विरोध शासन की ओर से श्री मनीष वर्मा एडीपीओ द्वारा किया गया और जमानत का आवेदन निरस्त करवाया गया ।
डंडे से मारपीट करने वाले आरोपी को 03 माह का कारावास एवं 500/-रूपये का अर्थदंड से न्यायालय ने किया दंडित
विदिशा। माननीय न्यायालय श्रीमती मीनल श्रीवास्वत शर्मा जेएमएफसी गंजबासौदा ने आरोपी पप्पू यादव पुत्र विनय सिंह यादव आयु-58 वर्ष निवासी शमशाबाद ग्राम जांत जिला विदिशा को धारा 294, 323, 327, 506 भादवि में 03 माह के कारावास एवं 500/-रूपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया
उक्त प्रकरण में पैरवी एडीपीओ गोविन्द दास आर्य बासौदा के द्वारा की गई थी।
सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी श्री गोविन्द दास आर्य ने बताया कि घटना दिनांक 05.07.2012 को फरियादी कन्हैया अहिरवार ने थाना शमशाबाद हाजिर होकर प्रथम सूचना लेख कराई थी कि मैं और पप्पू यादव मुंशी लाल मोंगिया के मकान पर मुर्गा शराब की पार्टी में गये थे। तभी पप्पू यादव बोला कि मुझे 100/-रूपये शराब के लिए दे दो, तो फरियादी ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं इसी बात पर आरोपी पप्पू यादव ने अश्लील गालियां देकर फरियादी के साथ मारपीट की जिससे फरियादी को चोटें आई थी व जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाने में अपराध क्रमांक 186/12 धारा 294, 323, 327, 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
विचारण के दौरान अभियोजन के द्वारा साक्षियों का न्यायालय के समक्ष परीक्षण कराया गया तथा अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत प्रस्तुत किये गये उससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी पप्पू यादव पिता विनय यादव को 03 माह के कारावास एवं 500/-रूपयेे अर्थदंड की सजा सुनाई।
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