हत्यारे आरोपी को आजीवन कारावास

अपर सत्र न्यायालय सनावद द्वारा अपनी पत्‍नी के भतीजे की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया

खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि आरोपी फूलसिंह उर्फ भूलसिंह निवासी पिता थावरसिंह निवासी ग्राम मोहाली अपनी पत्नीे मयदीबाई पर शक करता था और उसे उसके मायके नहीं जाने देता था। जब भी मृतक शिवलाल की बुआ मयदीबाई मायके जाती थी तो आरोपी उसके साथ मारपीट करता था इसी बात को लेकर मृतक और आरोपी के बीच विवाद हुआ था इसी रंजिश के चलते आरोपी फूलसिंह, मृतक शिवलाल को दिनांक 01 फरवरी 2017 को रात्रि 10:00 बजे मोटरसायकल पर बिठाकर ग्राम नलवा सनावद-भीकनगांव रोड पर ले गया और सुनसान जगह पर मोटरसायकल रोक शिवलाल की गला घोटकर हत्या कर दी। आरोपी फूलसिंह ने हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिए मोटरसाइकिल को सडक पर गिरा दी व स्वयं रोड़ पर एक्सीडेंट से बेहोश होने का नाटक किया। पुलिस थाना सनावद द्वारा उक्त अपराध दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात आरोपी फूलसिंह के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सनावद के समक्ष प्रस्तुत किया। माननीय अपर सत्र न्यायालय सनावद द्वारा आरोपी फूलसिंह उर्फ भूलसिंह को हत्या के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 5000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 


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