शराब का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी का न्यायालय ने जमानत आवेदन किया खारिज
माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा शराब का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन किया खारिज।
खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 25.12.2020 को पुलिस थाना बडवाह को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि बडवाह की ओर आने वाली मोटरसायकिल होण्डा साईन क्रमांक एम.पी. 10 एम.यू. 1883 से अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। पुलिस थाना बडवाह ने मुखबीर सूचना पर विश्वास कर राह साक्षीगण को तलब कर सूचना से अवगत कराया और हमराह स्टॉफ के साथ चोरल नदी चौडा पाट पहुंचकर छिपकर इंतजार किया तभी कुछ समय पश्चात मुखबीर के बताये हुलिये अनुसार ग्राम सुलगांव तरफ से एक मोटरसायकिल आते दिखाई दी जिसे घेराबंदी कर पकडने का प्रयास किया तो मोटरसायकल पर पीछे बैठा व्यक्ति कूदकर भाग गया किंतु मोटरसायकल चालक को पकड लिया। पकडे गये चालक से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम योगेश पिता गणेश निवासी बजरंग घाट बडवाह एवं भागे गये आरोपी का नाम ललित पिता हरिसिंह होना बताया । आरोपी योगेश के कब्जे से दो टाट की थैलिया जिसमें दो काले रंग के टयूब थे में अवैध रूप से 100-100 लीटर कुल 200 लीटर कच्ची हाथ भट्टी शराब भरी हुई थी को जप्तं किया। पुलिस थाना बडवाह द्वारा आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी योगेश को माननीय न्यायालय खरगोन के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां आरोपी ने अपनी जमानत हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पत्र पेश किया। उक्त जमानत आवेदन पत्र पर अभियोजन की ओर से आपत्ति ली गई अभियोजन के विधिक तर्कों से सहमत होकर माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन श्री सुभाष सोलंकी द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।
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