अवैध शराब रखने वाले आरोपी का न्यायालय ने जमानत आवेदन किया खारिज

माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्याया‍धीश खरगोन द्वारा अवैध शराब रखने वाले आरोपी का जमानत आवेदन किया खारिज।

खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 19.10.2020 को पुलिस थाना कसरावद को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम अहिल्यापुरा में अवैध शराब बेची जा रही है। कसरावद पुलिस द्वारा मुखबीर सूचना पर विश्वास कर जब उक्त स्थान पर पहुंचकर देखा तो दो व्यक्ति पानी की टंकी के पास नाले में बैठे थे। पुलिस को आता देखकर दोनों व्‍यक्ति भागने लगे जिनका पीछा कर पकडने का प्रयास किया तो एक व्यंक्ति भाग गया और दूसरे व्यक्ति को पकड लिया गया पकडे गये आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से 80 बल्क लीटर कच्ची हाथ भट्टी शराब को जप्त किया। आरोपी से नाम पता पूछने पर अपना नाम प्रताप पिता पदम एवं भागने वाले आरोपी का नाम संजय पिता अमृत दोनों निवासी पानवा अहिल्यापुरा का होना बताया। पुलिस थाना कसरावद द्वारा आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी प्रताप को माननीय न्यायालय खरगोन के समक्ष प्रस्तु्त किया गया जहां आरोपी ने अपनी जमानत हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पत्र पेश किया। उक्त जमानत आवेदन पत्र पर अभियोजन की ओर से आपत्ति ली गई अभियोजन के विधिक तर्कों से सहमत होकर माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्याया‍धीश खरगोन श्री सुभाष सोलंकी द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।


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