अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित
माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया
खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 01.01.2021 को पुलिस थाना मेनगांव को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम मांगरूल में अवैध शराब का विक्रय किया जा रहा है। पुलिस थाना मेनगांव ने मुखबीर सूचना पर विश्वास कर उक्त स्थान पर पहुंचकर आरोपी रोहित पिता स्व. अंतरसिंह निवासी छोटी बीड हाल मुकाम मांगरूल बुजुर्ग के कब्जे से एक विमल का झोला जप्त किया जिसमें अवैध रूप से 18 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा रखी हुई थी। पुलिस थाना मेनगांव द्वारा आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन के समक्ष प्रस्तुत किया जहां माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं रूपये 1500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी खरगोन द्वारा की गई।
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