मंदिरो से नागदेवता चोरी करने एवं खरीदने वाला व्यापारी पुलिस के गिरफ्त में


 खरगोन/कसरावद  काला डेरा मंदिर के शिवलिंग एवं गणेश मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर लगे नाग देवताओं को अज्ञात बदमाश द्वारा चुराकर ले जाने की सूचना पर थाना कसरावद पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 61/21 धारा 379 भादवि का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। घटना को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्रसिंह चौहान ने माल मश्रुका तथा अज्ञात आरोपियों की पतारसी के निर्देश दिए थे। थाना प्रभारी कसरावद माधवसिंह ठाकुर के नेतृत्व में थाना क्षेत्र कसरावद में मंदिर जैसी धार्मिक भावनाओं से जुडे होने की चोरी गंभीर घटना के मद्देनजर टीम तैयार की जाकर आवश्यक निर्देश देकर माल मुल्जिम की पतारसी के लिए लगाया गया। शनिवार को मुखबीर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति चुराई हुए नागराज बेचने की फिराक में घुम रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबीर द्वारा बताए हुए स्थान पर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़ा। पकड़ में आए व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रमेश पिता दयाराम राठौर निवासी राम मंदिर चौक कसरावद होना बताया।

आरोपी ने कई मंदिरों से चोरी करना बताया

आरोपी से सख्ती से पुछताछ करने पर बताया कि उसने बड़ी माता मंदिर पीपलगोन चौराहे कसरावद से शिवलिंग पर लगा हुआ एक ताबें का नागराज, तथा शाहबाद मोहल्ला कसरावद के शिव मंदिर से शिवलिंग पर लगा तांबे का नागराज एवं एक तांबे का लोटा चोरी किया था। उसके बाद बालाजी हनुमान मंदिर भवानीमाता चौक कसरावद में लगी शिवलिंग की मुर्ती पर रखा तांबे का नागराज, तांबे का लोटा व पीतल की घंटी चोरी करना स्वीकार किया गया। चोरी किए गए तीनों नागराज चार दिन पहले स्थानीय बर्तन पर 800 रुपए में बैचना बताया। नागराज को बेचने वाला आरोपी रमेश पिता दयाराम राठौर से तांबे के चार लोटे, एक पीतल की घंटी, तांबे के 2 नागराज एवं नागराज खरीदने वाले आरोपी संजय पिता मांगीलाल जाति तमोली कुमरावत निवासी शिवाजी मार्ग वार्ड 6 कसरावद से तीन ताबें के नागराज को जब्त किए गए। इसी प्रकार दोनों आरोपियों से कुल 12 हजार 500 रुपए का मश्रुका को विधिवत जब्त किया गया। दोनों आरोपियों को धारा 379, 411 भादवि में गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।

पुरानी पारिवारिक रंजीश को लेकर भतीजे की हत्या करने वाले मामा को आजीवन कारावास

खरगोन। पुरानी परिवारिक रंजीश को लेकर भजीते की हत्या करने वाले फुफा को न्यायालय ने आजीवन के कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना सनावद क्षेत्र में गत 1 फरवरी 2017 को रात्रि में नहर के पास ग्राम नलवा सनावद भीकनगांव रोड़ पर फुलसिंग उर्फ भूलसिंह पिता थावरसिंग निवासी मोहाली अपने साले के लड़के शिवलाल पिता बटू निवासी मोहाली के साथ पुरानी परिवारिक रंजिश को लेकर उसकी गला घोटकर व सिर में चोट पहुंचाकर हत्या कर दी। साथ ही साक्ष्य छुपाने के उदेश्य से एक्सीडेंट की घटना बनाने का प्रयास किया। मर्ग जांच के दौरान आए साक्ष्यों के आधार पर थाना सनावद पर अपराध क्रमांक 61/17 धारा 302.201 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी फुलसिंह पिता थावरसिंग को 3 फरवरी 2017 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी फुलसिंह से पुछताछ करते उसके द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिया गया था। प्रकरण गंभीर प्रवृत्ति का होने से चिन्हित/ जघन्य सनसनी खेज प्रकरणों में शामिल किया गया।

29 जनवरी 2021 को निर्णय किया पारित

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन सनावद थाना प्रभारी विनोद सोनी द्वारा अनुसंधान के दौरान पुख्ता साक्ष्य संकलित कर आरोपी फुलसिंह के विरुद्ध चालान क्रमांक 106/17 30 मार्च 2017 को कता किया जाकर फौमुनं. 174/ 2 मई 2017 को न्यायालय में पेश किया गया था। यहां अपर सत्र न्यायाधीश (श्रृंखला न्यायालय) सनावद प्रवीण शिवहरे के प्रकरण सत्र क्रमांक 23/18.05.2017 एवं नया सत्र प्रकरण क्रमांक 41/2020 पर विचाराधीन था। प्रकरण का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश श्री शिवहरे द्वारा 29 जनवरी 2021 को निर्णय पारित किया गया। चिन्हित/जघन्य सनसनी खेज के प्रकरण के आरोपी फुलसिंह उर्फ भूलसिंह पिता थावरसिंह को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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