मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने की खारिज
विदिशा। विषेष सत्र न्यायाधीष अनुसूचित जाति/जनजाति श्रीमति माया विष्वलाल ने आरोपी
रवि बंजारा नायक उर्फ टुण्डा पुत्र मोहर सिंह नायक निवासी राजा भैया कालोनी करईया खेड़ा विदिशा की जमानत याचिका खारिज की। उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक (अभियोजन) आई.पी. मिश्रा द्वारा जमानत की याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर आवेदन का कड़ा विरोध किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती गार्गी झाॅ द्वारा बताया गया कि दिनांक 15.11.2020 को रात 09ः30 बजे फरियादी अपने घर पर था दरवाजा खटखटाने की आवाज आने पर फरियादी ने जब बाहर आकर देखा तो अभियुक्त रवि उसे गंदी गंदी गालियां देने लगा। वीरेन्द्र नायक हाथ में राॅड लिये हुए था अभियुक्त रवि ने फरसे से फरियादी को मारा था जिससे उसकी हाथ की उंगलियों में चोट लग गयी थी फरियादी के लड़के मनीष, राहुल और गोपाल जब फरियादी को बचाने आये तो अभियुक्तगणों ने उनके साथ भी फरसे से मारपीट की। राजबाई और कुंवरबाई जब फरियादी को बचाने आयीं तो वीरेन्द्र ने उनके साथ राॅड से मारपीट की थी। कुछ समय पश्चात नवाब खां, राहुल खटीक तथा संतोष बसोठ भी गालियां देते हुये आए और फरियादी के लड़कों के साथ लात घूसों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी थी। उक्त घटना की रिपार्ट फरियादी द्वारा आरक्षी केन्द्र जिला विदिशा में की गयी थी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 631/2020 के तहत भादवि की धारा 323, 324, 506, 294 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(ख) और 3(2)(व्ही-ए) का मामला पंजीबद्ध किया गया था विवेचना उपरांत धारा 325, 326 भादवि तथा 25 आम्र्स एक्ट का इजाफा किया गया था।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक आई.पी. मिश्रा द्वारा शासन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया था।
अश्लील वीडियो बनाने वाले आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने की खारिज
विदिशा। विषेष सत्र न्यायाधीष अनुसूचित जाति/जनजाति श्रीमति माया विष्वलाल ने आरोपी गोलू उर्फ शुभम धाकड़ पुत्र रामनारायण उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम गोपी तलाई तहसील लटेरी जिला विदिशा की जमानत याचिका खारिज की। उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक (अभियोजन) आई.पी. मिश्रा द्वारा जमानत की याचिका पर कड़ा विरोध इस आधार पर किया कि जब पीड़िता अवयस्क थी तब अभियुक्त के द्वारा अन्य सहअभियुक्त भीकम सिंह के द्वारा गलत काम किये जाते समय पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाया था।
मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती गार्गी झाॅ द्वारा बताया गया कि पीड़िता ने अभियुक्त भीकम धाकड़ से दिनांक 05.11.2020 को विदिशा में कोर्ट मैरिज की थी शादी के बाद पीड़िता अभियुक्त भीकम सिंह के साथ लटेरी में रहने लगी थी लटेरी में अभियुक्त भीकम सिंह पीड़िता के साथ मारपीट करता था और अपने मां बाप से एक लाख रूपये लेकर आने को कहता था दिनांक 18.11.2020 को दोपहर करीब 12 बजे पीड़िता तथा उसका पति भीकम सिंह धाकड़ सिरोंज आये तो अभियुक्त भीकम पीड़िता को मायके छोड़कर जाने लगा पीड़िता ने उसके साथ चलने की जिद की तो अभियुक्त भीकम ने उसके साथ मारपीट की। अभियुक्त भीकम के द्वारा दहेज की मांग को लेकर पीड़िता को शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान किया जाता था जिसकी रिपोर्ट पीड़िता के द्वारा आरक्षी केन्द्र सिरोंज में की गयी थी। रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 535/2020 के तहत भादवि की धारा 498-ए, 323 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था विवेचना के दौरान धारा 377 भादवि तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(va), 3(1)(w-1) का मामला पंजीबद्ध किया गया था।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक आई.पी. मिश्रा द्वारा शासन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया था।
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