गलत काम करने में सहायता करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज
विदिशा। विशेष सत्र न्यायालय अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के अधीन विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीमती माया विश्वलाल ने आरोपी कल्याण सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह लोधी उम्र 28 वर्ष निवासी हमीरपुुर तहसील त्यौंदा, जिला विदिशा की धारा 376, 376(2)(एन), 456, 450/34 भादवि तथा 3(2)(v), 3(1)(w-1) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में जमानत याचिका खारिज की।
मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती गार्गी झा ने घटना के संबंध में बताया कि घटना दिनांक 06.08.2020 को पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक दमोह को आवेदन दिया था कि वह अपने मायके गई हुई थी। लॉक डाउन होने से वह अपने मायके में ही रह रही थी। अभियुक्त आकाश उसके गांव आता था। पीड़िता जब अपने मायके में थी तब अभियुक्त आकाश तिवारी अपने दोस्त कल्याण सिंह के साथ पीड़िता के घर में घुस आया था और कट्टा गड़ा कर पीड़िता के साथ गलत काम किया था। आरोपी कल्याण सिंह ने आवेदिका के बेटे को कमरे में बंद कर दिया था और रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता के आवेदन पर से आरक्षी केन्द्र त्यौंदा के द्वारा अपराध क्रमांक 1/2021 धारा 376, 376(2)(एन), 456, 450/34 भादवि तथा 3(2)(v), 3(1)(w-1) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध कर अन्वेषण में लिया गया था।
शासन की ओर से उक्त प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक/उपसंचालक श्री आई.पी. मिश्रा द्वारा की गई। विशेष लोक अभियोजक के द्वारा अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त के द्वारा पीड़िता के साथ गलत काम करने में सहअभियुक्त का सहयोग किया गया है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया। अभियोजन की ओर से पक्ष सुनने के बाद न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत निरस्त किया गया।
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