शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
बड़वानी। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी राकेश कुमार सोनी द्वारा दुष्कर्म करने के आरोपी सुनिल पिता रमेश नि. थाना पलसुद जिला बड़वानी, को धारा 363, 366(ए), 376, 376(2)एन भादवी, 5एल/06 पाक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गयी।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 04.11.2020 को आरोपी सुनिल अभियोक्त्री को अपने साथ बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर गुजराज ले गया जहां अभियोक्त्री को एक किराए के मकान में रखा एंव अभियोक्त्री की इच्छा विरूध्द कई बार दुष्कर्म किया।अभियोक्त्री के परिवारजनो द्वारा गांव मे सभी जगह तलाश करने पर भी अभियोक्त्री नही मिली। आरोपी भी घटना दिनांक से अपने घर पर नही था अभियोक्त्री के पिता ने संदेह के आधार आरोपी के विरूध्द थाना सिलावद पर पीडिता केा बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगाकर ले जाने की रिर्पोट दर्ज कराई गई। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने का पता चलने पर आरोपी सुनिल अभियोक्त्री को गुजरात से पलसुद ले आया। घर लोटने पर अभियोक्त्री ने अपने परिवारजनो को सारी घटना बतायी। रिपोर्ट पर थाना सिलावद पर अपराध पंजीबद्व किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को 2000 रूपये जुर्माना
बड़वानी। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुमित्रा ताहेड़ द्वारा अपने फैसले में अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी झिमरिया पिता नरान निवासी आवली थाना पाटी जिला बडवानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 11.10.2021 को उपनिरीक्षक संतोष सावले देहात भ्रमण करते ग्राम आवली मे पटेल फल्या पहुचे जहा पर मुखबीर से सूचना मिली की एक व्यक्ति आवली मे पटेल फल्या तरफ से शराब लेकर पैदल पैदल जा रहा है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर राहगीर पंचान व हमराही मुखबीर की सुचना से अवगत कराया एवं हमराह लेकर बताये ग्राम आवली पटेल फल्या पहुचे तभी एक वयक्ति प्लास्टिक की केन हाथ में जाते हुये दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे हमराही फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकडा उसका नाम पता पुछते उसने अपना नाम झमरिया पिता नरान उम्र 31 वर्ष निवासी आवली थाना पाटी जिला बडवानी का होना बताया। केन को चेक करने पर कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब 15 लीटर मिली। आरोपी से उक्त महुआ शराब रखने व लाने ले जाने के संबध में लायसेंस का पुछते नही होना बताया । आरोपी से उक्त शराब को विधिवत जप्त किया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।
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