गौवंश का अवैध रूप से वध हेतु परिवहन करने वाले आरोपीगण को भेजा जेल
बड़वानी। न्यायलय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर निर्भय कुमार गरवा द्वारा आरोपी द्वारा अवैध रूप से वध हेतु गौवंश का परिवहन करने पर आरोपीगण दोलत पिता रणजित बंजारा एवं संतोष पिता भॅंवरसिंह निवासी भटगवला को गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम कि धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश अधिनियम 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम के तहत भेजा जेल।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि दिनांक 05.01.2021 को जुलवानिया ए.बी रोड पर भ्रमण करते समय पुलिस अधिकारीयों को मुखबीर से सूचना मिली थी कि एक पिकअप में मवेशी भरकर वध हेतु महाराष्ट्र की ओर ले जाये रहे है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर पुलिस हमराह फोर्स लेकर ए .बी. रोड़ लिंगवा फाटे पर पहुँचे। कुछ देर बाद ठीकरी रोड़ तरफ से एक पिकअप आते दिखी जिसको रोकने पर ड्राईवर कुछ दुरी पर अपने पिकअप वाहन को खड़ा कर उतर कर खेतों की ओर भाग गया। पिकअप वाहन को चेक करने पर 06 नग गौवंश को निर्दयतापूर्वक, बर्बरतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक तरीके से पैरो व मुॅह बाधकर ठूस ठूस कर भरकर वध हेतु महाराष्ट्र तरफ उक्त पिकअप में भरकर परिवहन किया जा रहा था। पुलिस द्वारा उक्त वाहन व गौवंश को जप्त कर आरोपी चालक के विरूद्ध थाना जुलवानिया द्वारा गौवंश अधिनियम कि धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंष अधिनियम 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया कर न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज
बड़वानी। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उदयसिंह मरावी सेेंधवा द्वारा आरोपी सकाराम उर्फ सकलिया पित भुवानसिंह उम्र 20 वर्ष निवासी दोंदवाडा थाना पलसूद जिला बड़वानी को धारा 363, 366(क), 376, 376(2)एन, 376(2)आई भादवि एवं 5(एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 16.04.2020 को पीडिता सेंधवा में आधार कार्ड बनवाने गई थी तभी आरोपी सकाराम भी वहाॅ पहुंच गया और पीड़िता को बहला-फुसलाकर व शादी का झांसा देकर जबरदस्ती बस में बैठाकर गुजरात भगा कर ले गया था। वहां पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। आरोपी पीड़िता के साथ शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। आरोपी गुजरात में मोरवी में कंपनी में काम करता था और पीड़िता को पत्नि बनाकर जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरूद्ध दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता के परीजनवालों की रिपोर्ट पर आरोपी सकाराम के विरुद्ध थाना सेंधवा ग्रामीण द्वारा अपराध पंजीबद्ध प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था।
आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर श्रीमति इंदिरा चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा आपत्ति की गई। अभियोजन द्वारा दिये गये तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।
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