चोरी करने वाले आरोपी की न्यायालय ने की जमानत निरस्त
विदिषा। माननीय कृष्णा अग्रवाल जेएमएफसी द्वारा आरोपी अशोक गुप्ता पुत्र रमाशंकर गुप्ता निवासी- सौराई जिला विदिशा की धारा 379 भादवि के प्रकरण में न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त की गई। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति गोयल द्वारा की गई।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति गोयल ने घटना के संबंध में बताया कि फरियादिया दिनांक 14.12.2019 को विदिशा से बीना के लिए ट्रेन मेमो का इंतजार प्लेटफार्म न0 01 कंैटिन के पास रेलवे स्टेशन पर कर रही थी उसी दौरान कोई अज्ञात व्यक्ति फरियादिया का लेडिस बैग ग्रे कलर का जिसमे एक मोबाईल बीवो कंपनी जिसमें 02 सिम डली हुई थी और एक छोटा पर्स जिसमे नकद 5000 रूपये थे, स्टेशन से उठाकर ले गया था। जिसकी रिपोर्ट फरियादिया के द्वारा थाना जी.आर.पी. मे की गई थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा 379 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर आज दिनांक 15.01.2021 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। आरोपी की ओर से जमानत आवेदन माननीय कृष्णा अग्रवाल जेएमएफसी के न्यायालय में लगाया गया था जिसे न्यायालय ने निरस्त कर आरोपी को दिनांक 29.01.2021 तक जेल भेज दिया।
उक्त प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति गोयल द्वारा पैरवी की गई।
हत्या करने वाले आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा
विदिषा। माननीय कृष्णा अग्रवाल जेएमएफसी द्वारा आरोपी कल्लू अहिरवार पुत्र जोखाराम अहिरवार जिला विदिशा को धारा 302 भादवि के प्रकरण में न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में आज दिनांक 15.01.2021 से दिनांक 27.01.2021 तक भेज दिया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति गोयल द्वारा की गई।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति गोयल ने घटना के संबंध में बताया कि सिविल लाईन थाने के मर्ग क्र. 03/2021 की मर्ग जाॅच में यह पाया गया कि आपसी रंजिश के कारण घटना दिनांक 12.01.2021 को रात करीब 8ः30 बजे ग्राम मूडरा ठर्र में आरोपी कल्लू अहिरवार ने ख्यालीराम अहिरवार की हत्या करने के आशय से कुल्हाड़ी जैसे हथियार से उसके सिर मे मारकर चोट पहुॅचाई। जिस कारण से ख्यालीराम अहिरवार की मृत्यु हुई है। धारा 302 भादवि का अपराध पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। आज दिनांक को आरोपी कल्लू अहिरवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोपी को दिनंाक 27.01.2021 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।
उक्त प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति गोयल द्वारा पैरवी की गई।
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