अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया गया

खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 25.11.2020 को आबकारी वृत बडवाह को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम कारियामाल-टाबरबेडी मार्ग पर कारियामाल की ओर से 02 लोग मोटरसायकल से अवैध शराब का परिवहन कर निकलने वाले है। आबकारी वृत बडवाह ने मुखबीर सूचना पर विश्वास कर उक्त मार्ग पर इंतजार किया तभी मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के 02 व्याक्ति मोटरसायकल पर आते हुए दिखाई दिये जिस पर सफेद प्लास्टिक की बोरी रखी थी जिन्हें घेराबंदी कर रोकने की कोशीश की तो मोटरसायकल चालक व्यक्ति कूदकर भाग गया। मोटरसायकल पर पीछे बैठे व्यक्ति को पकडकर नाम पता पूछने पर अपना नाम राधेश्याम पिता मदन निवासी बजरंग घाट बडवाह तथा भागने वाले आरोपी का नाम बबलू पिता मुन्नालाल निवासी बजरंग घाट बडवाह का होना बताया बोरी की तलाशी लेने पर उसमें रबर ट्यूब रखा था जिसमें अवैध रूप से 65 लीटर कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब भरी हुई थी। आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया गिरफ्तार आरोपी राधेश्याम को जेल भेज दिया गया। प्रकरण में फरार आरोपी बबलू ने अपनी अग्रिम जमानत हेतु आवेदन माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन श्री सुभाष सोलंकी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसका विरोध अभियोजन की ओर से किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

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