90 लीटर महुआ की कच्ची शराब बैचने वाले 02 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में
खरगोन। जिले के थाना बिस्टान क्षेत्र में गुरुवार को थाना प्रभारी बिस्टान उनि. दिनेश सिंह कुशवाह को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि, ग्राम बनहुर तलवाड्या फाल्या का अपने घर के सामने हाथ भट्टी की कच्ची शराब बेच रहा है ।
उक्त सूचना पर मुखबिर सूचना पर उनि. दिनेश सिंह कुशवाह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया ।
उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर द्वारा बताये स्थान ग्राम बनहुर तलवाड्या फाल्या पास पहुँच कर देखा तो दो व्यक्ति अपने घर के सामने अवैध शराब बेचते हुए दिखाई दिया । जिसे हमराही फोर्स की मदद से घेराबंदी कर दो व्यक्तियो को पकडा । पकड में आये व्यक्तियो से पूछने पर उन्होने अपना नाम (01)-सुनिल पिता भोलिया सोलंकी जाति भीलाला उम्र 30 साल निवासी ग्राम बनहुर, (02)-भुवान सिंह पिता रूमाल सिंह सोलंकी जाति भीलाला उम्र 32 साल निवासी ग्राम बनहुर थाना बिस्टान जिला खरगोन का होना बताया । जहॉ पर आरोपी सुनिल के कब्जे 60 लीटर कच्ची हाथ भट्टी की महुआ शराब कीमती 6000/रूपये एवं आरोपी भुवान के कब्जे से 30 लीटर कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब किमती 3000/- रुपये को विधिवत जप्त किया गया ।
उक्त आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाया जाने से आरोपी सुनिल पिता भोलिया सोलंकी के विरुद्ध थाना बिस्टान पर अपराध क्रमांक 16/2021 धारा 34(2) आबकारी एक्ट एवं आरोपी भुवान सिंह का कृत्य धारा 34(A) आबकारी एक्ट का पाया जाने से आरोपी भुवान सिंह के विरूध्द अपराध क्रमांक 17/2021 धारा 34(A) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है ।
अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस) भीकनगांव प्रवीण उईके के मार्गदर्शन थाना प्रभारी बिस्टान उनि. दिनेश सिंह कुशवाह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया । पुलिस टीम में उनि. दीपक यादव सायबर सेल प्रभारी खरगोन, प्रआर.374 अकलिम खान, प्रआर.244 अमजद खान, आर. 221 भतर मिलन, आर. 265 हरिओम, आर. 349 दिपक , आर. 336 दुलेसिंह, आर. 378 चमारसिंह कनासे एवं चालक सैनिक 98 डोंगर सिंह का सराहनीय योगदान रहा ।
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