सट्टा खेलने वाले आरोपीगण को न्यायालय उठने तक की सजा और 700-700 रूपये जुर्माने से किया दण्डित
विदिशा। माननीय श्रीमान अभिजीत सिंह जेएमएफसी द्वारा आरोपीगण जयप्रकाश मीणा पुत्र प्रताप सिंह, मलखान सिंह मीणा पुत्र नंदराम मीणा, रवि मीणा पुत्र वीरन सिंह मीणा निवासीगण ग्राम बामोरा, अजय मीणा पुत्र मलखान सिंह मीणा निवासी विश्वकर्मा नगर वार्ड नंबर 66 भोपाल म0प्र0 को धारा 4(क) ध्रुत क्रीड़ा अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा व 700-700 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती सपना दुबे ने घटना के संबंध में बताया कि, थाना चौकी खामखेड़ा पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुल चार लोग ग्राम बामोरा में स्कूल के पीछे गली में तितली पत्ता पर हार जीत का दाव लगा कर सट्टा खेल रहे हैं। सूचना पर राहगीर गवाह लेकर जब मौके पर पहुॅचे तो देखा कि आरोपी जय प्रकाश मीणा तितली पत्ता खिला रहा था और कुछ लोग खेल रहे थे। आरोपीगण को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपीगण के विरूद्ध ध्रुत क्रीड़ा अधिनियम का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। न्यायालय ने आरोपीगण को धारा 4(क) धुत क्रीड़ा अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा व 700-700 रूपये (2800 रूपये) के जुर्माने से दण्डित किया।
शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती सपना दुबे के द्वारा की।
कच्ची जहरीली शराब बेंचने वाले आरोपीगण की जमानत न्यायालय ने की निरस्त
विदिशा। माननीय न्यायालय श्रीमान अभिजीत सिंह जेएमएफसी द्वारा आरोपीगण रूपसिंह आदिवासी व मलखान सिंह आदिवासी को धारा 49 ए म0प्र0 आबकारी अधिनियम में न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त की गयी।
सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी सुश्री सपना दुबे ने बताया कि दिनांक 16.01.2021 को इलाका भ्रमण पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम घाटखेडी में रूपसिंह आदिवासी, मलखान सिंह आदिवासी अपने घर के सामने कच्ची हाट भट्टी की बनी यूरिया मिली जहरीली शराब बेंच रहे हैं। सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर के बताए स्थान पर जाकर देखा तो आरोपी रूपसिंह आदिवासी व मलखान आदिवासी अपने घर के सामने दो प्लास्टिक की केन लेकर बैठे दिखे। जिनसे उनका नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम रूपसिंह आदिवासी और मलखान आदिवासी बताया और अवैध रूप से हाथ भट्टी की जहरीली शराब बेंचना स्वीकार किया। अभियुक्तगण के कब्जे से 5-5 लीटर कच्ची हाथ भट्टी बनी जहरीली शराब जप्त की गई थी। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र करारिया में अपराध क्रमांक 17/21 अंतर्गत धारा 49 ए म0प्र0 आबकारी अधिनियम पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आरोपीगण की ओर से जमानत आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष लगाया गया था। जमानत आवेदन का विरोध सुश्री सपना दुबे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा किया गया। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्तगण की जमानत निरस्त कर दी।
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