नाबालिक से अशलील हरकत करने वाले आरोपी अध्यापक को हुआ 5 वर्ष का सश्रम कारावास
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो0 अकरम शेख द्वारा बताया गया कि दिनांक 07/01/2021 को श्रीमती नीलम शुक्ला विशेष न्यायधीश (पॉक्सो) एक्ट इंदौर द्वारा थाना विजय नगर के अपराध क्रमांक 898/2015 एवं विशेष प्रकरण क्रमांक 272/2019 धारा 354, 342, एवं 506 भादवि में एवं धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम में निर्णय पारित करते हुये आरोपी मिथलेश पिता साहिबराव बोरखे उम्र 27 वर्ष निवासी हालमुकाम 375 कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर को धारा 354 भादवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड दिया गया एवं धारा 342 भादवि में 6 माह का कारावास एवं 500/- का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं धारा 10 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर 1-1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का भी आदेश दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा की गई जिनके द्वारा मामले में सभी अभियोजन साक्षियो के साक्ष्य अंकित करवाये जाकर एवं नवीन न्यायद्ष्टांत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये एवं अभियुक्त को कठोर से कठोर दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया था, उभयपक्षो की तर्क एवं बहस उपरान्त न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन की कहानी इस है कि दिनांक 13/08/2015 पीडिता ने थाना विजय नगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मैं कक्षा सातवी में पढती हू मेरे स्कूल के अध्यापक जो मुझे गणित पढते है दिनांक 08/10/2015 को जब मैं सहेली के घर मेरे दोस्ते के साथ जा ही थी तो स्कूल के सामने पहुची जहॉं मेरे सकूल के अध्यापक सर भी सामने वाले मकान में प्रथम तल पर रहते है उन्होने मेरे दोस्त को आवाज लगाकर घर बुलाया मेरा दोस्त अध्यापक सर के घर चला गया और थोडी देर बाद आया और उसने कहा कि चलो तुम्हें भी सर बुला रहे है, मैं भी अध्यापक सर के घर उपर प्रथम तल पर चली गई फिर सर ने मेरे दोस्त को बोला तुम नीचे चले जाओ जब मैं बुलाउ तब आना मेरा दोस्त नीचे चला गया अध्यापक सर ने मुझे अंदर बुलाकर कमरे का दरवाजा बन्द कर लिया और बात करते-करते मेरे हाथ पकडकर मुझे जमीन पर गिरा दिया और मेरे साथ गलत हरकत करने लगे, मैं चिल्लाई और छुडाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी इतने में मेंरा दोस्त भी मेरी आवाज सुनकर बाहर से दरवाजा खटखटाने लगा, डर के कारण अध्यापक सर ने दरवाजा खोल दिया और मुझे व मेरे दोस्त को धमकी दी यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दूंगा फिर मैं अपने दोस्त के साथ अपने घर आ गई और यह बात डर के कारण किसी को नही बताई फिर यह बात मैने अपनी मॉ को बताई और उनके साथ थाने पर शिकायत करने आई हॅू उक्त पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिस पर से आज दिनांक को न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
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