नाबालिग से बलात्कार करने वाले को 12 वर्ष की सजा

शाजापुर | न्यायालय द्वतीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी विष्णु मालवीय पिता गंगाराम मालवीय निवासी चुना भट्टी शिव मंदिर के पास शाहपुरा भोपाल को धारा 5 एन/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹3000 के अर्थदंड से दंडित किया गया|

 सहायक जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, पीड़िता अपने माता पिता के साथ थी। दिनांक 8-7-2019 को पीड़िता का परिचित आरोपी उसके घर पर रुका और रात में उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। आरोपी ने पीड़िता से कहा कि तुम अच्छी लगती हो मैंने जो तुम्हारे साथ किया वहां किसी को मत बताना। सुबह परिचित भोपाल चला गया। उक्त घटना की रिपोर्ट पीड़िता द्वारा थाना शुजालपुर मंडी पर की जिस पर से थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया|

 माननीय न्यायालय द्वारा पीड़िता को अर्थदंड की राशि ₹3000 अपील अवधि पश्चात क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाए जाने का आदेश भी दिया गया|

 अभियोजन की ओर से उक्त प्रकरण में पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी शुजालपुर श्री संजय मोरे द्वारा की गई|

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