सटोरिये को 1000 रू.जुर्माना
बड़वानी। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खांडे द्वारा आरोपी विक्रांत पिता भावराव उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम दोंदवाड़ा, जिला बड़वानी को धारा 4 (क) द्युत अधिनियम में 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 14.01.2021 को कस्बा व देहात में अवैध जुआ, सट्टा व शराब की पतारसी के दौरान पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम दोंदवाडा बस स्टेन पर पान दुकान के पास एक व्यक्ति लोगों से रूपये लेकर अवैध रूप से सट्टा अंक लिख रहा है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर बताये गये स्थान पर पहुंचे, जहां देखा कि एक व्यक्ति पान की दुकान के पीछे बैठकर लोगो से रूपये लेकर सट्टा अंक लिखते दिखा, जिसे हमराह फोर्स एवं पंचानों की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी का उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम विक्रांत पिता भावराव उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम दोंदवाड़ा, जिला बड़वानी बताया। आरोपी के कब्जे से सट्टा अंक की सामग्री व नगदी 480 रूपये जप्त किये। आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर थाना पानसेमल मे धारा 4 (क) द्युत अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
बड़वानी। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी राकेश कुमार सोनी द्वारा आरोपी जाडिया पिता वाहरिया बारेला नि:- खरतिया फालिया ग्राम फूलजवारी थाना पलसूद की धारा 458, 506, 376(2)एन,376(एबी) भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 26.01.2020 को पीडीता की दादी के नुक्ते का कार्यक्रम था जिसमे आरोपी भी आया था।नुकते का कार्यक्रम अभियोक्त्री के काका के घर पर होने से रात करीब 10ः00 बजे सभी मेहमान वहां पर बैठने चले गये।पीडिता घर पर अकेली थी घर का दरवाजा खुला हुआ था तभी रात करीब 11ः00 बजे आरोपी घर के अंदर आया तथा एकदम से घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। और पीडीता के पास आया और पीडिता के साथ जबरजस्ती करने लगा चिल्लाने पर पीडिता का मुंह दबा दिया तथा बोला कि तु चिल्लाई तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा फिर उसने पीडिता की मर्जी के बिना आरोपी ने पीड़ित के साथ खोटा काम(बलात्कार) किया और जान से मारने की धमकी देकर कई बार पीडिता के साथ खोटा काम करता रहा जिससे पीडिता को करीब 7/8 महिने का गर्भ हो गया। पीडिता ने आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी देने से डर के कारण किसी को यह बात नही बताई थी।तकलीफ होने पर पीडिता ने घटना की बात परिवार वालो को बताई। अभियोक्त्री ने परिवारजनो केेेे साथ पुलिस थाना पलसूद पर रिपोर्ट दर्ज करवायी।
अनुसंधान के दौरान थाना पलसूद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया आरोपीगण ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत आवेदन पेश किया।अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दुष्यंतसिंह रावत द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति करने पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का आपराधिक कृत्य गंभीर प्रवृत्ति का होने से जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर जेल पहुंचाया गया।
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