न्यायालय द्वारा अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया

बड़वानी। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय बड़वानी जैनुल आब्दीन द्वारा अपने फैसले मे आरोपी प्रवीण उर्फ पिंटु मनोहर नि. ग्राम सजवानी, जिला बड़वानी को कच्ची हाथ भट्टी शराब को विक्रय करने एवं अवैध रूप से आधिपत्य रखने के लिए म.प्र.आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।

     अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 01.08.2019 को आरक्षी केन्द्र बड़वानी में पदस्थ उपनिरीक्षक विजय रावत को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सजवानी में एक व्यक्ति अपने घर के पास साइड में आहता बनाकर लोगों को अवैध रूप से शराब बेच रहा है मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर बताये स्थान लोनसरा रोड ग्राम सजवानी पहुंचा आड़ से देखने पर एक व्यक्ति लोगों को सफेद थैली एवं कार्टुन से शराब बेचते हुए दिखाई दिया, जिसे फोर्स एवं पंचाानों की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया। उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम प्रवीण उर्फ पिंटु पिता मनोहर मालवीय ग्राम सजवानी का होना बताया। आरोपी से शराब रखने एवं बेचने का लाइंसेस पूछने पर नही होना बताया गया। आरोपी के कब्जे से कुल 67 लीटर देशी विदेशी शराब जप्त की व आरोपीे को गिरफतार किया गया। थाना बड़वानी में आरोपी के विरू़द्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। आरोपी गिरफ्तारी के समय से ही जेल में है। 


                                               

                                 

                                                   

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