अवैध गौवंश परिवहन करने वाले 04 पीकअप वाहन सहित 08 आरोपी गिरफ्तार
खरगोन। पुलिस को सुचना मिली की पशुओं का अवैध रुप से परिवहन करने हेतु 03-04 पीकअप गाडीयों में भर कर महाराष्ट्र तरफ वध हेतु लेकर जाने वाले है ।
उक्त सुचना पर उपनिरीक्षक चैनसिंह सोलंकी, उनि. सुदर्शन कुमार,उनि. दीपक यादव, सउनि मोहन सिंगला सउनि रघुनाथ तिरोले प्रआर.636 जितेन्द्र गुप्ता, प्रआर 647 संतोष शुक्ला,आर.277 हेमन्त सपकाले,आर.668 दिनेश मण्डलोई एवं सैनिक15 मुबारिक को शामिल कर अलग-अगल टीम बनाकर रहना किया गया ।
मुखबीर द्वारा बताये स्थान ग्राम रेहगॉव नहर से पीकअप गाडिया थोडी-थोडी देरी के अन्तराल में नहर पुलिया के पास आई । जिन्हे रोककर चेक करते पीकअप क्रमांक MP-68-G0289 में 03 बैल पीकअप क्रमांक एमपी-09-जीजी-3305 में 03 बैल पीकअप क्रमॉक एमपी-12-जीए 0468 में 03 बैल तीनों गाडीयो में बैल ठुस-ठुस कर भरकर महाराष्ट तरफ वध हेतु ले जाते पकडा । गाडीयों में बैठे व चालक सहित कुल 06 व्यक्तियों को पकडा । जिनके नाम पता पुछते दिलीप पिता जयसिंह हंजाराउम्र 29 वर्ष,राहुल पिता जयसिंह बंजारा उम्र 25 वर्ष निवासी लखापुर,प्रधान पिता नरसिंह बंजारा उम्र 23 वर्ष, नंदु पिता गणपत बंजारा उम्र 32 वर्ष निवासी मवासिया,विजय पिता कैलाश बंजारा उम्र 22 वर्ष ,दीपु पिता नरसिंह बंजारा उम्र 21 वर्ष निवासी मवासिया थाना चैनपुर बाद तीनों गाडियों को व 6 व्यक्तियों को साथ लेकर वापस गोगाँवा आ रहे थे कि मोहम्मदपुर नहर पर एक पीकप क्रमाँक एमपी 34 जी 0676 आते दिखी । जिसे रोककर चेक करते 03 बैल ठुस-ठुस कर भरे हुवे थे । पीकअप में बैठे 02 व्यक्तियों को पकडा जिनसे नाम पता पुछते लखन पिता जीता बंजारा उम्र 28 वर्ष,आकाश पिता जीता बंजारा उम्र 22 वर्ष निवासी लकापुरा थाना चैनपुर साथ लेकर थाना आये थाने पर मौके की कार्यवाही जप्ति गिरफ्तारी कर आरोपीयों को बंद हवालात तलाशी बाद किया ।
आरोपियों का कृत्य धारा 04.06.09. म.प्र .गौवंश प्रतिषेध अधिऩियम एवं 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम का पाया जाने से आरोपियों के विरुध्द थाना गोगॉवा पर पृथक-पृथक अपराध पंजीबध्द किया गया जाकर अनुसंधान में लिया गया । गिरफ्तार व्यक्तियों से पुछताछ करते बताया कि उक्त बैलों को पीकअप में भरकर वध हेतु महाराष्ट्र ले जाया जाता है । जिस पर से आरोपियों के कब्जे से कुल चार पीकअप कीमती 12 लाख रुपये सहित 12 बैल कीमती 40 हजार रुपये को विधिवत जप्त किया गाया ।
आरोपी को पकडने तथा वाहन एवं पशु जप्त करने में थाना प्रभारी निरीक्षक महेश सुनैया के नेतृत्व में उनि.चैनसिंह सोलंकी सउनि.मोहन सिंगला,सउनि.रघुनाथ तिरोले,प्रआर.636 जितेन्द्र गुप्ता,प्रआर.647 संतोष शुक्ला,आर.277 हेमन्त सपकाले,आर.668 दिनेश मण्डलोई सैनिक 15 मुबारिक तथा उनि. सुदर्शन कुमार,उनि. दीपक यादव,प्रआर विजय जमरे,आर दीपक तोमर,आर रिपुसुधनसिंह,आर.सुर्या रघुवंशी,आर सुमित,आर वरुण पुलिस लाईन का विशेष सराहनीय एवं महत्वपूर्ण योगदान रहा ।
महुआ की कच्ची शराब बैचने वाला 01 आरोपी गिरफ्तार
खरगोन। जिले के थाना सनावद क्षेत्र में सोमवार को थाना प्रभारी सनावद निरीक्षक ललित सिंह डागुर को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि, ग्राम नंदगांव में घर के पास बने खाली बाडे में हाथ भट्टी की कच्ची शराब के दो पोटले लेकर बेच रहा है ।
उक्त सूचना पर मुखबिर सूचना पर निरीक्षक ललित सिंह डागुर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया ।
उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर द्वारा बताये स्थान ग्राम नंदगांव महेश के बाडे के पास पहुँच कर देखा तो एक व्यक्ति अवैध शराब के दो पोटले से शराब बेचते हुए दिखाई दिया । जिसे हमराही फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकडा । पकड में आये व्यक्ति से पूछने पर उसने अपना नाम महेश पिता लालू भारती जाति गोस्वामी निवासी नंदगाव , सनावद थाना सनावद जिला खरगोन का होना बताया । जहॉ पर महेश के कब्जे 70 लीटर कच्ची हाथ भट्टी की महुआ शराब कीमती 3500/रूपये को विधिवत जप्त किया गया ।
उक्त आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाया जाने से आरोपी महेश पिता लालू भारती जाति गोस्वामी निवासी नंदगाव , सनावद थाना सनावद जिला खरगोन के विरुद्ध अपराध क्रमांक 07/2021 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है ।
गिरफ्तार शुदाआरोपीः-महेश पिता लालू भारती जाति गोस्वामी निवासी नंदगाव,थाना सनावद जिला खरगोन।
अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस) बडवाह श्री मानसिंह ठाकुर के मार्गदर्शन थाना प्रभारी सनावद निरीक्षक ललित सिंह डागुर के नेतृत्व मे उनि दीपक तलवारे, उनि अजय भाटिया ,प्रधान आरक्षक 519 राधेश्याम मण्डलोई ,आर.216 जितेन्द्र ,आर.507 राकेश पाटिल ,मआर.897 वंदना भदौरिया ,आर.812 विजय सिसोदिया , 185 राजेन्द चौहान का सराहनीय योगदान रहा ।
10 लीटर स्प्रिट अवैध रूप से परिवहन करने वाला आरोपी गिरफ्तार
खरगोन। जिले के थाना भगवानपुरा क्षेत्र में सोमवार को थाना प्रभारी भगवानपुरा उनि विश्वेश्वर करील को देहात भ्रमण के ग्राम चोखण्ड पहुँचा तो मुखबिर से सुचना मिली कि, ग्राम कान्यापानी तरफ से एक व्यक्ति एक सफेद रंग कि केन मे स्प्रीट(इस्त्रा) भरकर ला रहा है ।
उक्त सूचना पर थाना प्रभारी भगवानपुरा विश्वेश्वर करील के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया ।
मुकबीर सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया । मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर मुखबिर के बताये स्थान पर ग्राम कान्यापानी रोड पहुँचा । जहॉ पर पेड कि आड से देखा तो एक व्यक्ति मुखबीर के बताये हुलिये का हाथ में सफेद रंग की केन लेकर आते हुए दिखाई दिया । जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकडा । पकड में आये व्यक्ति से नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम सुनिल पिता कालुराम सोलकी जाति बारेला उम्र 22साल निवासी चोखण्ड गोविन्दा फाल्या का होना बताया । उसके पास प्लास्टिक सफेद रंग कि केन को चेक करते तेज गंध बिना रंग स्प्रीट शराब जैसा तरल पदार्थ मिला,जिसको पुलिस टीम के सदस्यों द्वारा सुंघाया व कपड़े का टुकड़ा भीगा कर जलाया जिसमें नीले रंग की लोह भपके के साथ व चखने पर अप्रिय स्वाद होने से घबराहट होने तथा जी मचलने से केन में भरे द्रव्य की पहचान मानव उपयोग हेतु अनुपयुक्त जहरीली स्प्रीट के रूप मे पाई गई,जिससे पूछताछ करने पर चोरी छिपे बेचना बताया । आरोपी से प्लास्टिक के केन से 10 लीटर स्प्रीट भरी कीमती 2000 रुपये को विधिवत जप्त किया गया ।
आरोपी द्वारा स्प्रीट को रखने एवं परिवहन करने के संबंध में पूछताछ करने पर कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताया । आरोपी का कृत्य धारा 34(ए),49 (क) म.प्र. आबकारी अधिनियम का दण्डनीय पाया जाने से आरोपी के विरुध्द थाना भगवानपुरा पर अपराध क्रमांक 12/2021 धारा 34(ए),49 (क) म.प्र. आबकारी अधिनिमय का दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया ।
गिरफ्तार शुदा आरोपीः- सुनिल पिता कालुराम सोलकी जाति बारेला उम्र22 साल निवासी चोखण्ड गोविन्दा
जप्ती सामग्रीः- प्लास्टिक की 01 केन में भरा स्प्रिट 10 लीटर कीमती 2000 रूपये ।
उक्त कार्यवाही में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) भीकनगॉव श्री प्रवीण कुमार उईके के मार्गदर्शन में एवं थाना प्रभारी भगवानपुरा श्री उनि.विश्वेश्वर करील के नेतृत्व में सउनि.रमेश भास्करे, आर. 459 कृष्ण कुमार एवं मआर. 995 आकांक्षा का सहरानीय योगदान रहा।
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