मकान में आग लगाने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

बड़वानी। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय खेतिया विशाल खाडे द्वारा मकान मे आग लगाकर मकान जलाने वाले आरोपी देवराज पिता हेमराज निवासी लुका काॅलोनी निवाली, जिला बड़वानी की धारा 436 में जमानत निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई।

   अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति किसी चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 14.12.2020 को सुबह करीबन 8ः15 बजे संदीप ने फरियादी को फोन पर बताया कि तेरे घर में आग लग गई है तो फरियादी निवाली आया और वहां पर उसने देखा कि उसके घर के सामने वाले दूसरे घर में आग लगी हुई है जिससे फरियादी के घर में रखा पलंग, गादी, एल.सी.डी. कपडे जल गये है तब फरियादी को उसके छोटे भाई ने उसे बताया कि रात को करीबन 4-5 बजे घर के बाहर देवराज निवासी लूका काॅलोनी का घर के बाहर घासलेट की केन लेकर खड़ा था। उसी ने आग लगाई है मोहल्ले वालों की मदद से आग बुझाई गई। घटना में करीबन 60-65 हजार का नुकसान हुआ, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना निवाली में दर्ज कराई। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 275/2020 धारा 436 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 

  आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भारतसिंह कनेल द्वारा जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति की। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी की जमानत निरस्त।

लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले को 1000 रूपये जुर्माना

बड़वानी। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय सेंधवा मोहम्मद जफर खान द्वारा अपने फैसले मे लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपी विनोदसिंह पिता आनंदसिंह निवासी हजारी बाग, झारखण्ड को धारा 279 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी रामजमलसिंह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई।

   अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि- घटना दिनांक 10.12.2020 को फरियादी अपने परिवार के साथ सेंधवा से ठीकरी तरफ जा रहा था तभी अचानक तेज गति से वाहन क्रमांक एच.आर. 38 यू 1438 का चालक आरोपी विनोदसिंह पिता आनंदसिंह वाहन को बहुत तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और फरियादी की कार को ड्राइवर साइड जोर से टक्कर मार दी जिससे कि कार का दाया हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। फरियादी की रिर्पोट पर से थाना सेंधवा ग्रामीण द्वारा अपराध क्रमांक 820/2020 धारा 279 भादवि में मामला पंजीबद्ध किया गया संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया गया।

     

    

                                                                                          

                                             

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