नाबालिग के साथ बलात्‍संग करने वाले आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्‍त

रायसेन। माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश द्वारा 1. मुकेश पिता गोरेलाल, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम बहेरिया चौकी नकतरा जिला रायसेन 2. निर्मल पिता तखत सिंह उम्र 23 वर्ष निवासी ग्यारसाबाद चौकी नकतरा तहसील व जिला रायसेन को प्रथम दृष्टिया धारा 363, 366 ए, 376 (2), 376 (डी), 506 भा.द.सं. एवं 5/6 POSO एक्ट6 में आरोपी पाए जाने पर जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पीडिता के पिता द्वारा यह बताया गया कि दिनांक 25/10/2020 को वह रात्रि करीब 10:30 बजे घर के पास बने मंदिर में पूजा कर रहा था। उसकी पुत्री घर पर थी। जब वह पूजा करके घर गया तो उसने देखा कि उसकी बेटी घर पर नहीं है। जब पीडिता ढूंढने पर भी नहीं मिली तो फरियादी को शक हुआ कि कोई उसे बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। 

उसके पश्चात फरियादी द्वारा थाना देवनगर में गुम इंसान रिपोर्ट पंजीबद्ध कराया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री के दस्तोयाब होने पर अभियोक्त्री के कथन लिये गये तो उसके द्वारा बताया गया कि आरोपी मुकेश उर्फ कल्लू् एवं निर्मल उर्फ गोलू के द्वारा अन्ये सहआरोपीगण ने उसके साथ बलात्संग किया गया। विवेचना उपरांत यह अभियोग पत्र मान. विशेष न्यायालय POCSO Act जिला रायसेन में प्रस्तु्त किया गया। आरोपीगण द्वारा मान. न्या यालय में जमानत आवेदन प्रस्तु्त किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री अनिल मिश्रा जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन द्वारा पैरवी की गई तथा जमानत आवेदन के विरूद्ध तर्क दिये गये I अभियोक्त्री की कम उम्र एवं प्रकरण की गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।                                      मारपीट करने वाले आरोपियों को न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000 रूपये जुर्माना

रायसेन। माननीय न्यायालय JMFC बरेली द्वाराआरोपी 1. दम्मू उर्फ़ दामोदर पिता चंदन सिंह, उम्र 26 वर्ष, 2. लल्लू पिता चंदन सिंह, उम्र 25 वर्ष दोनों निवासी शक्ति नगर बरेली को मारपीट करने के प्रकरण में न्यायालय उठने तक तक का कारावास व प्रत्येक पर 500 रूपये कुल 1000 रूपये जुर्माना से दण्डित किया गयाI

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी के द्वारा थाना बरेली में रिपोर्ट की गई कि घटना दिनांक 17-03-2020 को शाम के 4 बजे बाहर आकर देखा कि मोहल्ले का लल्लू प्रजापति उसके घर के सामने बाटल फोड़ रहा था एवं गाली गलौच कर रहा था फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी लल्लू ने उसे गाल पर मारा उसी समय आरोपी दम्मू उर्फ़ दामोदर डंडा लेकर आया और डंडे से फरियादी के साथ मारपीट की जिससे उसे हाथ व गाल पर चोंटे आई I अभियुक्तगण जाते जाते जान से मारने की धमकी दे रहे थे I फरियादी कीरिपोर्ट पर थाना बरेली द्वारा अपराध क्रमांक 142/2014 धारा 294,323,34,506 भाग-2 भा.द.वि पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया I विचरण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 16-12-2020 द्वारा दोनों आरोपियों को दण्डित किया गया I

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी ADPO बरेली द्वारा की गई I 

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