फर्जी जमानतदार के विरूद्ध मुकदमा दर्ज
रायसेन। माननीय न्यायालय श्रीमान जयप्रताप चिड़ार न्यायिक मजिस्ट्रेिट प्रथम श्रेणी द्वारा जिला रायसेन के पुलिस थाना कोतवाली जिला रायसेन में आरोपी जमानतदार रंजीत पुत्र भैयालाल अम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम रातातलाई तहसील व जिला रायसेन को धारा 420, 465 467, 468, 471 भा.द.वि. में प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई ।
इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष श्रीमती शारदा शाक्य सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन म.प्र.
अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, न्यायालय श्रीमान जयप्रताप चिडार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन में लंबित आपराधिक प्रकरण म.प्र. राज्यट विरूद्ध छुटल्ली उर्फ अकरम की जमानत कार्यवाही (50,000 रूपए) में उक्तन न्यायालय में भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका प्रस्तु्त की गई थी। उक्तस ऋण पुस्तिका जॉंच हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रायसेन को भेजी गयी थी, जिनके द्वारा यह जानकारी दी गई कि आरोपी के नाम राजस्व अभिलेख में जमानतदार रंजीत भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है किंतु ऋण पुस्तिका उनके कार्यालय से जारी नहीं की गई है और उस पर नायब तहसीलदार सांची के हस्ताक्षर और पद मुद्रा नहीं है एवं पटवारी के हस्ताक्षर व पद मुद्र नहीं है और उक्त नंबर की ऋण पुस्तिका किसी पटवारी को जारी नहीं की गई है। उक्त बिंदुओं से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि ऋण पुस्तिका अवैध तरीके से तैयार की गई। ऐसी स्थिति में जमानतदार रंजीत के पास ग्राम रातातलाई में भूमि तो उसके नाम है किंतु उसने जमानत देने के लिए फर्जी तरीके से भू अधिकारी एवं ऋण पुस्तिका तैयार की है अर्थात उसके द्वारा छल किया गया है और उसके द्वारा मूल्यवान प्रति भूति की कूट रचना जमानत देने के आशय से की गई है और छल करने के प्रयोजन से कूटरचना की गई है और उक्ता कूट रचित भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका को असली के रूप में उपयोग में लाने के लिए कूटरचना कर उसे असली के रूप में उपयोग में लाया गया है।
इस प्रकार न्यायालय श्रीमान जयप्रताप चिडार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन द्वारा धारा 420 465 467, 468, 471 भा.द.वि. के आरोप में प्रथम दृष्टया आरोपी जमानतदार रंजीत के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।
मारपीट करने वाले आरोपियों को न्यायालय उठने तक का कारावास व 6000 रूपये जुर्माना
रायसेन। माननीय न्यायालय JMFCबरेली द्वाराआरोपी 1. केवल सिंह पिता कमलसिंह अहिरवार, उम्र 24 वर्ष,2. कमलसिंह पिता रामप्रसाद, उम्र 48 वर्ष दोनों निवासी चैनपुर थाना बाड़ी को मारपीट करने के प्रकरण में न्यायालय उठने तक तक का कारावास व प्रत्येक पर 3000 रूपये कुल 6000 रूपये जुर्माना से दण्डित किया गयाI
प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी के द्वारा थाना बाड़ी में रिपोर्ट की गई किजब वह उसके घर में किचन की दीवार उठा रहे थे तो पड़ोस के कमलसिंह अहिरवार ने आकर बोला की मेरी जगह में दीवार क्यों उठा रहे हो और दीवार गिरा दी और मा बहन की गलिया देने लगा मैंने गाली देने से मना किया तो डंडे से सर में मारा घर वालो ने बीच बचाव किया उसके बाद केवलसिंह डंडा लेकर आया और मारपीट की Iजाते समय दोनों बोल रहे थे कि रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे I इलाज उपरांत फरियादी ने थाना बाड़ीमें रिपोर्ट कराई जिसपर थाना बाड़ी द्वारा अपराध क्रमांक 259/2016 धारा 294,323,506,34भा.द.विपंजीबद्ध कर अभियोगपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया I विचरण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 28-11-2020 द्वारा दोनों आरोपियों को दण्डित किया गया I
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी ADPO बरेली द्वारा की गई I
Comments
Post a Comment