अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

रायसेन। मान. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला रायसेन (म.प्र.) धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में प्रथम दृष्टया आरोपी महेन्द्र पुरी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

   इस प्रकरण में राज्य की ओर से श्री अनिल मिश्रा जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन ने पैरवी की। 

घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि, अभियुक्त पर आरक्षी केन्द्रस आबकारी वृत्त रायसेन द्वारा अपराध क्रमांक 10/2020 पंजीबद्ध किया गया एवं उनके द्वारा बताया गया कि अभियुक्त के संरक्षण से 50 बल्क लीटर से अधिक शराब जप्ता की गई। 

माननीय न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों को सुनने के बाद मामले का अवलोकन करने पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस प्रकरण में यह प्रकट नहीं होता कि यदि अभियुक्तो को जमानत का लाभ दिया गया तो वह पुन: अपराध नहीं करेगा। प्रथम दृष्टिया मामले की गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए मान. न्यायालय द्वारा आरोपी द्वारा दिया गया जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  

                      

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