अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
खरगोन। जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 18.06.2020 को पुलिस थाना मेनगांव को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि रामपुरा जुलवानिया में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। मुखबिर सूचना पर विश्वास कर पुलिस थाना मेनगांव ने रामपुरा जुलवानिया पहुंचकर देखा तो आरोपी सुरेश पिता नरसिंह अपने मकान के ओटले पर एक प्लास्टिक की केन रखी थी जिसमें 10 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब अवैध रूप से भरी हुई थी। आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय मुख्य न्याययिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन की ओर से की गई जहां माननीय न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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