अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।।

खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 08.11.2020 को आबकारी विभाग खरगोन को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम देवझिरी में रिहायशी मकान से अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। मुखबिर सूचना पर विश्वास कर आबकारी विभाग खरगोन ने देवझिरी पहुंचकर देखा तो आरोपी जगदीश पिता रतन के रिहायशी मकान से 08 लीटर हाथ भट्टी मदिरा को अपने आधिपत्य में अवैध रूप से रखे हुये पाया गया। आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट‍ का प्रकरण दर्ज कर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे‍ के समक्ष पेश किया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन की ओर से की गई जहां माननीय न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।



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