बालिका का पीछा कर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को मान. विशेष न्यायालय ने जेल भेजा
रायसेन। मान. विशेष न्यायालय बरेली, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा आरोपी अभिषेक मालवीय आ. स्वा. गोकल मालवीय, आयु 25 वर्ष, निवासी जोथी मोहल्ला बरेली को बालिका का पीछा कर छेड़छाड़ करने के प्रकरण में जेल भेजा।
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि, पीडि़ता ने थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि जब वह दिनांक 06/12/2020 को घर जा रही थी तब आरोपी ने उसका पीछा किया और बोला कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती और बोला कि मेरी गाड़ी में बैठ और साथ चल। पीडि़ता ने साथ चलने से मना किया तो आरोपी ने पीडि़ता का हाथ बुरी नियत से पकड़ लिया और बोला कि कब तक चलेगी। थाना बरेली ने अपराध क्रं. 434/20 पर धारा 254, 354डी, 506 भादवि. तथा 7/8 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को दिनांक 07/12/2020 को गिरफ्तार कर मान. विशेष न्यायालय के समक्ष दिनांक 08/12/2020 को प्रस्तुत कर ज्युडिशियल रिमांड की मांग की। मान. विशेष न्याययालय ने रिमांड स्वीकृत कर आरोपी को जेल भेजा।
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