उपभोक्ता करें अपने अधिकारों का उपयोग

राष्ट्रीय खाद्य उपभोक्ता दिवस पर खाद्य मंत्री श्री सिंह ने किया वर्चुअल संबोधन

खरगोन। राष्ट्रीय खाद्य उपभोक्ता दिवस के अवसर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने उपभोक्ताओं को वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने अधिकारों का भरपुर उपयोग करें। भारतीय संविधान में जन साधारण को गरिमामयी जीवन के लिए उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है और हमें यह अधिकार देता है हमारा संविधान, परंतु अधिकांश नागरिक इन अधिकारों के बारे में नहीं जानते और जो जानते हैं, वे इनका उपयोग नहीं करते। हमें अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार, व्यवहार अथवा बेईमानीपूर्वक उनके शोषण के विरूद्ध उचित समाधान प्राप्त करने का अधिकार हैं। कई बार शिकायतें बहुत कम मूल्य की होने अथवा शिकायत दर्ज करवाने कहीं दूर जाना पड़ेगा सोचकर उपभोक्ता शिकायत दर्ज नहीं करवाते। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में शामिल नए प्रावधानों में अब उपभोक्ता शिकायतें ऑनलाइन घर बैठे दर्ज करवा सकेंगे एवं सुनवाई में भी वे वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हो सकेंगे। शिकायतें दर्ज कराने के लिए ई-दाखिल पोर्टल पर इस प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया।

वेबिनार में 22 हजार 824 पंचायतें शामिल

खाद्य मंत्री श्री साहू ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के 22 कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ 2 हजार 282 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है, जिससे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में पंचायत स्तर तक कृषक एवं ग्रामीण उपभोक्ता विशेष रूप से आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। मंत्री श्री सिंह ने अपने संबोधन में उपभोक्ताओं से कहा कि प्रदेश में संचालित राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल-फ्री 1800 233 0046 के द्वारा उपभोक्ताओं को उनसे संबंधित आवश्यक जानकारी दी जाती है एवं शिकायत मिलने पर उसका निराकरण किया जाता है। इसी दिशा में दूरदर्शन के माध्यम से “जागो ग्राहक जागो“ कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जाती है।

जिले में भी दी गई वेबीनार के माध्यम से उपभोक्ताओं को जानकारी

खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में गुरूवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर वेबीनार के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती नुजहत बकाई ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों से अवगत कराने तथा जागरूकता बनाए रखने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। वेबीनार में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मयंक चंदेल द्वारा भी उपभोक्ता अधिकारों को अधिक सुद्ढ़ बनाने के लिए शासन द्वारा अधिसूचित नवीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान वेबीनार के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग की सदस्य श्रीमती सीमा नेगी, खाद्य औषधि विभाग के नरसिंह सोलंकी, नापतौल भिाग के मदन चौहान द्वारा भी उपभोक्ता जागरूकता के लिए उनके विभाग से संबंधित जानकारियां दी गई। जिला मुख्यालय से वेबीनार में सहायक आपूर्ति अधिकारी भारतसिंह जमरे, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी लोकेंद्र गुप्ता, श्रीमती प्रीति राठौर एवं मो. आकीब खान शामिल हुए।

प्रधानमंत्री आज पीएम किसान योजना के तहत किसानों को राशि करेंगे अंतरित

खरगोन। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर के अवसर पर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ रुपए की राशि वितरण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन किसानों में मप्र के 78 लाख किसान शामिल हैं। इस संबंध में भू-अभिलेख आयुक्त ज्ञानेश्वर बी. पाटील ने प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स को पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि प्रातः 11 बजे से मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान का संबोधन होगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा नए कृषि कानूनों की जानकारी भी दी जाएगी। कार्यक्रम को वेबलिंक https://pmevents.ncog.giv.in के माध्यम से सुन सकते है।

ग्राम, जनपद पंचायत एवं सीसीबी शाखाओं में दिखाएंगे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण

कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिले की प्रत्येक जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों, सहकारी बैंक की शाखाआंे, प्राथमिक कृषि साख संस्थाओं सहित उचित मूल्य की दुकानों पर होगा। कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत प्रधानमंत्री 18 हजार करोड की राशि का वितरण करेगे तथा किसानों से चर्चा भी करेगें। इस अवसर पर बैंक के प्रबंध संचालक एके जैन द्वारा जिले के किसानों, प्राथमिक कृषि साख संस्थाओं के सदस्यों व सभी ग्रामीणजनों से कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अनुरोध किया है। साथ ही बैंक शाखाओं एवं समितियों में पदस्थ कर्मचारियों को इस अवसर पर सभी व्यवस्थाओं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।

मप्र बोर्ड ने 10वीं व 12वीं परीक्षा पैटर्न में किया ये बड़ा बदलाव

खरगोन। मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2021 में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। एमपीबीएसई ने 2020-21 सत्र से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 30 फीसदी प्रश्न ऑब्जेक्टिव रखने का फैसला लिया है। साथ ही दीर्घउत्तरीय प्रश्नों को परीक्षा में नहीं शामिल करने का निर्णय लिया है। 10वीं और 12वीं बोर्ड के नए पैटर्न का ब्लू प्रिंट शिक्षा मंडल की वेबसाईट www.mpbse.nic.in पर अपलोड किया जा चुका है। नए पैटर्न के हिसाब से अब सभी विषयों में 30 फीसदी ऑब्जेक्टिव आधारित प्रश्न, 30 फीसदी सब्जेक्टिव आधारित प्रश्न और 40 फीसदी तार्किक प्रश्न होंगे। इससे पहले बोर्ड परीक्षाओं में 25 फीसदी ऑब्जेक्टिव और 75 फीसदी लघु व दीर्घउत्तरीय प्रश्न पूछे जाते थे। वहीं बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा की ऑनलाईन परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 31 दिसंबर तक ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।

गुरूवार को 1100 वाहन व 215 बैलगाड़ी आई नीलामी के लिए

खरगोन। गुरूवार को कपास के 1100 वाहन एवं 215 बैलगाड़ी नीलामी के लिए आई। खरगोन मंडी सचिव रामवीर किरार ने बताया कि गुरूवार को कपास का अधिकतम भाव 5750, न्यूनतम भाव 4400 व औसत भाव 5050 रहा। इसके अलावा खरगोन अनाज मंडी में गेंहू का अधिकतम भाव 1701, न्यूनतम भाव 1500 व औसत भाव 1625 रहा। वहीं मक्का का अधिकतम भाव 1298, न्यूनतम भाव 1160 व औसत भाव 1230 रहा। जबकि तुअर का अधिकतम भाव 5600, न्यूनतम भाव 4860 व औसत भाव 5255 एवं सोयाबीन का अधिकतम भाव 4384, न्यूनतम भाव 4100 व औसत भाव 4260 रहा।

3 दिनों तक अनाज मंडी में नीलामी कार्य रहेगा बंद

खरगोन। आज शुक्रवार से तीन दिनों तक स्थानीय कृषि उपज मंडी में नीलामी कार्य बंद रहेगा। मंडी सचिव रामवीर किरान ने बताया कि व्यापारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि शुक्रवार क्रिसमस व शनिवार को बैंक बंद रहेगी। वहीं रविवार शासकीय अवकाश होने से नीलामी नहीं किया जाएगा। मंडी सचिव किरार ने सभी किसानों से कहा कि वे तीन दिनों तक अपनी अनाज की उपज मंडी में विक्रय के लिए न लाएं।

आबकारी विभाग ने दो स्थानों पर कार्यवाही कर 32 लीटर स्प्रिट जब्त की

खरगोन। जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग द्वारा गत बुधवार को दो क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सहायक जिला आबकारी अधिकारी आरएस राय ने बताया कि ग्राम काबरी थाना भगवानपुरा में अवैध मदिरा विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए किरिया बाई पति ओंकार के रिहायशी मकान से 14 लीटर स्प्रिट जब्त कर आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया। वहीं ग्राम चौखंड थाना भगवानपुरा में बलराम पिता राजाराम के रिहायशी मकान से 18 लीटर स्प्रिट जब्त की। इस दौरान मौके से आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। वृत प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक ओमप्रकाश मालवीय द्वारा दोनों आरोपियों के विरुद्ध मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क एवं 49 क के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जबकि गिरफ्तार आरोपी किरिया को गुरूवार खरगोन न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेजा गया। कार्यवाही में वृत के आबकारी मुख्य आरक्षक मोहनसिंह अलावा तथा आबकारी आरक्षक रंजीत वर्मा एवं रीता सिंगोरिया का सराहनीय योगदान रहा।स दौरान वेबीनार के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग की सदस्य श्रीमती सीमा नेगी, खाद्य औषधि विभाग के नरसिंह सोलंकी, नापतौल भिाग के मदन चौहान द्वारा भी उपभोक्ता जागरूकता के लिए उनके विभाग से संबंधित जानकारियां दी गई। जिला मुख्यालय से वेबीनार में सहायक आपूर्ति अधिकारी भारतसिंह जमरे, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी लोकेंद्र गुप्ता, श्रीमती प्रीति राठौर एवं मो. आकीब खान शामिल हुए।


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