अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपी का न्यायालय ने जमानत आवेदन किया निरस्त

खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 27.11.2020 को पुलिस थाना भीकनगांव को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एम.पी. 12 सी.ए 4874 कार में भारी मात्रा में अवैध शराब भरकर भीकनगांव तरफ लायी जा रही है। मुखबिर सूचना पर विश्वास कर पुलिस थाना भीकनगांव ने ग्राम बोरूट के आगे पहुंचकर खेतों की झाडियों की आड से देखा तो मुखबिर बताये अनुसार एक कार आते दिखी जिसे रोककर तलाशी लेने पर कार से 08 कार्टून मिले जिन्हें खोलकर देखने पर सफेद रंग की पुष्टे की कुल 02 पेटी अंग्रेजी शराब बाम्बे स्पेशल व्हीस्कीं जिसमें कुल 88 क्वार्टर एवं 06 पेटी खाकी कलर के पुष्टे की देशी प्लेन मदिरा शराब जिसमें कुल 300 नग प्रत्येक में 180 मि.ली. कुल देशी व विदेशी शराब 69 लीटर भरी हुई जप्त‍ की । आरोपी से नाम पता पूछने पर अपना नाम कादर पिता रोशन निवासी ढकलगांव का होना बताया । आरोपी कादर की ओर से अपनी जमानत हेतु जमानत आवेदन माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय खरगोन के समक्ष पेश किया जहां उक्त जमानत आवेदन का विरोध अभियोजन की ओर से किया गया जिनके विधिक तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

अवैध शराब ले जाने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित

न्‍यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरगोन द्वारा अवैध रूप से शराब ले जाने वाले आरोपी कोन्यायालय उठने तक के कारावास व 1200 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 03.12.2020 को पुलिस थाना गोगावां को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति गोगावां मोठीमाता मंदीर रोड से अवैध शराब बेचने के लिये लेकर आने वाला है। मुखबिर सूचना पर विश्वास कर पुलिस थाना गोगावां ने उक्त स्थान पहुंचकर देखा तो एक युवक प्लास्टिक का डिब्बा लेकर आते दिखा जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकडकर उसके कब्जे से 10 लीटर कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब अवैध रूप से बेचने हेतु थी को जप्त की। उक्त शराब ले जाने के लायसेंस के बारे में पूछने पर आरोपी ने लायसेंस नहीं होना बताया। आरोपी से नाम, पता पूछने पर अपना नाम घनश्याम पिता रामा निवासी गोगावां का होना बताया। आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट‍ का प्रकरण दर्ज कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरगोन श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी के समक्ष पेश किया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन की ओर से की गई जहां माननीय न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1200 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।


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