ट्रेन से मोबाईल चोरी करने वाले आरोपी की न्यायालय ने की जमानत निरस्त
विदिशा। माननीय राकेष सनोडिया एसीजीएम द्वारा आरोपी आविद पुत्र जान मोहम्म्द उम्र-25 वर्ष निवासी-इदरिसपुर जिला बाघपत उ0प्र0 को धारा 380 भादवि के प्रकरण मेें न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त की गयी।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति गुप्ता ने घटना के संबंध में बताया कि, दिनांक 21.08.2020 को फरियादी कौशल किशोर भोपाल एक्सप्रेस के कोच नं0-ै6 बर्थ नंबर-55 झाॅसी से हबीबगंज की यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान रेलवे स्टेशन विदिशा के पास से फरियादी का एक मोबाईल वीवो कंपनी का कीमत 20,000/- रूपये चार्जिग प्वाइंट से निकालकर एक अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया था जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने जीआरपी थाना हबीबगंज में दर्ज कराई थी। जीआरपी थाना हबीबगंज से शून्य की डायरी जीआरपी विदिशा को प्राप्त होने पर अपराध विवेचना में लिया गया था। आरोपी आविद की फार्मल गिरफ्तारी की गई। आरोपी का जमानत आवेदन माननीय राकेष सनोडिया एसीजीएम के न्यायालय में लगाया गया था जिसे न्यायालय ने अपरिपक्व होने के कारण निरस्त कर दिया गया।
शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति गुप्ता के द्वारा की गई।
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