बलात्संग करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

विदिशा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो के अधीन विशेष सत्र न्यायाधीश सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी ने आरोपी सादान खान पुत्र मोहम्मद सलीम खान उम्र 21 वर्ष धारा 376(3), 376(2)(एन), 506 भादवि एवं लैगिक अपराधों के बालको के संरक्षण अधिनियम की धारा 5/6 की जमानत याचिका खारिज की। उक्त मामले में विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियेाजन श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर कड़ा विरोध किया।

       विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियेाजन श्रीमति प्रतिभा गौतम ने बताया कि अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी सादान खान द्वारा दिनांक 01.10.2016 से दिनांक 14.10.2020 के बीच पीडिता के साथ बार-बार गलत काम किया पीडिता के द्वारा अपनी पुलिस कथन में भी आरोपी के द्वारा बार-बार गलत काम करना बताया है वर्तमान समय में महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए एवं आरेापी के कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय द्वारा आरोपी सादान खान का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।


           

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