शराब पीकर वाहन चलाने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित
खरगोन। जिला लोक अभियोजन कार्यालय खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी खरगोन श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 25.01.2020 को पुलिस थाना बरूड द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान लाज ढाबे के पास मोटरसायकल क्रमांक एम.पी. 10 एम.ए. 2414 का चालक मोटरसायकल को लहराते हुए चलाकर ला रहा था जिसे पुलिस बरूड ने रोका और चेक किया तो चालक के मुंह से शराब की गंध आ रही थी, उसका नाम पता पूछने पर अपना नाम रूमालसिंग पिता गोविंद निवासी नवलपुरा बडी का होना बताया। मोटरसायकल का लायसेंस मांगने पर लायसेंस नहीं होना बताया। आरोपी के विरूद्ध एम.व्ही. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय खरगोन में पेश किया गया जहां अभियोजन की ओर से पैरवी की गई। आरोपी रूमालसिंग को जेएमएफसी न्यायालय खरगोन श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी द्वारा एम.व्ही . एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 4000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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