अवैध शराब का विक्रय करने वाले आरोपीगणों की जमानत खारिज कर भेजा जेल

 विदिशा। माननीय श्रीमती निधि जैन जेएमएफसी तहसील कुरवाई जिला विदिशा द्वारा आरोपीगण नवल पिता घासीराम प्रजापति और क्रांतिबाई प्रजापति की जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया गया। 

 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील कुरवाई जिला विदिशा श्री सतीश गौतम ने घटना के संबंध में बताया कि, दिनांक 03.12.2020 को थाने पर मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम गंभीरिया में नवल ढावा पर कुछ व्यक्ति अवैध शराब को विक्रय करने के उद्देश्य से रखे हुए है उक्त सूचना की तस्दीक के लिए पुलिस नवल ढावा पर पहुँचा जहाँ पर एक पुरूष व एक महिला पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे जिन्हें स्टाफ व राहगीर पंचान के घेराबंदी कर पकड़ा नाम पता पूछने पर उक्त दोनों ने अपना-अपना नाम नवल पिता घासीराम प्रजापति और क्रांतिबाई प्रजापति ढाबा संचालक होना बताया। ढाबे की तलाशा ली गई तो ढाबे मे काउंटर के नीचे बोरे से ढकी हुई देशी मदिरा प्लेन के 50-50 क्वार्टर प्रत्येक क्वार्टर की धारिता 180 मिली है कुल शराब की मात्र 54 बल्क लीटर व कीमत 21,000/- रूपये होगी। अभियुक्तगण से शराब रखने के संबंध में वैध लायसेंस चाहा गया जो कोई संतुष्टिपूर्ण उत्तर नहीं दे पाये बाद। उक्त शराब को मुताबिक जप्ती पत्रक के उपरोक्त समक्ष पंचान के विधिवत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया बाद अभियुक्त नवल प्रजापति और क्रांतिबाई प्रजापति को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपीगणों की जमानत खारिज कर जेल भेज दिया।

शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील कुरवाई जिला विदिशा श्री सतीश गौतम के द्वारा की गई। 


        

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