नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
रायसेन। मान. विशेष न्यायालय (POCSO Act), जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा धारा 354 भा.द.वि. एवं 7/8 POCSO Act में प्रथम दृष्टया आरोपी सुनील जाटव आ. नेतराम जाटव, आयु 18 वर्ष, निवासी ग्राम सिलपुरी तहसील व जिला रायसेन को का जमानत आवेदन निरस्तर किया गया।
इस प्रकरण में राज्य की ओर से श्री अनिल मिश्रा जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि, दिनांक 02/11/2012 को फरियादिया अपने पति गोपाल के साथ ग्राम डुमावली खारी में गए हुए थे और अपनी दोनों बेटियों को फूफाजी के पास छोडकर गए थे। वापस आने पर फरियादिया को बच्चियों ने बताया कि आरोपी जो कि फूफाजी का लड़का है, ने दोनों के साथ दुष्कर्म किया। बच्चियों ने आरोपी के पिता को उठाने के लिये आवाज लगाई तो आरोपी वहां से चला गया। सुबह फरियादिया के घर वापस आने पर दोनों बच्चियों ने पूरी घटना फरियादिया को बताई।
उसके पश्चात फरियादिया द्वारा थाना कोतवाली रायसेन में उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई। पीडिताओं की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण POCSO Act का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत यह अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (POCSO Act) जिला रायसेन के समक्ष पेश किया गया। आरोपी द्वारा अपने आरोप को अस्वीकार करते हुए जमानत का आवेदन किया गया। अभियोजन तर्क के अनुसार पीडि़ताओं की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण एवं प्रकरण की गंभीर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं जुर्माना।
रायसेन। मान. विशेष न्यायालय (POCSO Act) बरेली, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा आरोपी राजेश उर्फ पप्पू आ. नारायण शिल्पी, आयु 25 वर्ष, निवासी वार्ड नं 5 बाड़ी जिला रायसेन को धारा 376(2)(एन) भा.द.वि. में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रु. का अर्थदण्ड , धारा 366 भा.द.वि. में 5 वर्ष कारावास एवं 3000 रु अर्थदण्ड एवं धारा 323 भा.द.वि. में 3 माह का कठोर कारावास व 3000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि, दिनांक 14/12/18 को सुबह करीब 9 बजे पीडि़ता बजार की तरफ गई थी तभी आरोपी वहां आया एवं उसे अपने साथ चलने के लिए कहने लगा। पीडि़ता के मना करने पर आरोपी ने पीडिता को दवाई खिला दी जिससे पीडिता चक्कर खाकर गिर गई। जब पीडि़ता को होश आया तो वह खेत की एक टपरिया में थी। पीडिता के पूछने पर आरोपी ने उसे बताया कि वह आरोपी कि वह चैनपुर में उसकी बहन के खेत में है। वहा से आरोपी पीडिता को जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्क र्म किया पीडिता के मना करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट व गाली-गलोंच की तथा उसे वापस खेत की टपरिया पर ले गया और फिर से उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी की बहन के मना करने पर भी वह नहीं माना। आरोपी ने पीडि़ता से शादी करने की बात की, उसकी मांग भरी , साड़ी पहनाई, पैसे दिये और कहा कि अबसे वह उसकी पत्नि थी। पीडि़ता के कथन अनुसार आरोपी रोज़ उसके साथ बलात्कार करता था और किसी को बताने से मना करता था। घटना दिनांक 18/12/2018 को 7-8 बजे आरोपी ने पीडिता को बाडी में एक दुकान के पास छोड़ दिया और घर जाने को कहा और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीडि़ता ने घर पहुंचकर सारी घटना अपनी मां एवं बहन को बताई।
उसके पश्चात अभियोक्त्रीे ने अपनी मां एवं बहन के साथ थाना बाड़ी में उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई। पीडिता की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण POCSO Act का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत यह अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (POCSO Act) के समक्ष पेश किया गया। इस प्रकरण में राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक तहसील बरेली जिला रायसेन ने प्रभावी पैरवी की।
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