लोकस्थान पर अवैध शराब रखना पड़ा महंगा न्यायालय ने किया दण्डित
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 28.05.2020 को पुलिस थाना मेनगांव को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि नागझिरी में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। मुखबिर सूचना पर विश्वास कर पुलिस थाना मेनगांव ने नागझिरी पहुंचकर देखा तो आरोपी गोरेलाल पिता सुखलाल बोंदरू बाबा मंदीर के पीछे लोकस्थान पर 5 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखे हुये पाया गया। आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन की ओर से अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई जहां माननीय न्यायालय ने आरोपी को आबकारी एक्ट में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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